Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab: कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी पक्की जमानत; जीजा से मारपीट के मामले में मिली थी सजा

    Updated: Sat, 20 Jan 2024 10:01 AM (IST)

    Punjab जीजा से मारपीट के मामले में दो वर्ष की कैद की सजा के विरोध में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा जिला सेशन अदालत में की गई अपील पर शुक्रवार को माननीय जिला सेशन जज आरएस राय ने सुनवाई की। अदालत ने अमन अरोड़ा को पक्की जमानत प्रदान कर दी है व साथ ही दो वर्ष की सजा को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया।

    Hero Image
    Punjab: कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी पक्की जमानत

    जागरण संवाददाता, संगरूर। जीजा से मारपीट के मामले में दो वर्ष की कैद की सजा के विरोध में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा जिला सेशन अदालत में की गई अपील पर शुक्रवार को माननीय जिला सेशन जज आरएस राय ने सुनवाई की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो साल की सजा अगले आदेश तक सस्पेंड

    अदालत ने अमन अरोड़ा को पक्की जमानत प्रदान कर दी है व साथ ही दो वर्ष की सजा को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया। वहीं. विरोधी पक्ष के राजिंदर दीपा द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 15 जनवरी के जिला सेशन जज के फैसले खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही आदेश दिया कि 24 जनवरी को जिला सेशन अदालत में मामले पर बहस करें।

    अगल पेशी 24 जनवरी को होगी 

    जिला सेशन अदालत में अगली पेशी 24 जनवरी को होगी। गौर हो कि 21 दिसंबर को सुनाम अदालत ने घर में घुसकर राजिंदर दीपा से मारपीट करने के आरोप में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, उनकी माता परमेश्वरी देवी समेत नौ लोगों को दो-दो वर्ष की सजा व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाद में कोर्ट ने अरोड़ा को सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए तीस दिन का समय दिया था।

    यह भी पढ़ें- ये हैं भारत की 'ड्रोन दीदी', महिलाओं और किसानों के लिए बन गईं देवदूत; अब कृषि क्षेत्र में ऐसे मिलेगा नया रोजगार

    यह भी पढ़ें- Punjab Weather Today: घने कोहरे और धुंध की चपेट में पंजाब, सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी; लुधियाना में सर्दी ने 54 साल का तोड़ा रिकॉर्ड