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घराचों के सरपंच को मुअत्तल करने के फैसले पर रोक

पंचायती जमीन की बोली के पैसे जमा न करवाने के आरोप में गत माह डायरेक्टर पंचायत विभाग पंजाब द्वारा मुअत्तल किए गए गांव घराचों के सरपंच गुरमेल सिंह के खिलाफ फैसले पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने फिलहाल रोक लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Apr 2021 06:32 PM (IST)Updated: Sat, 17 Apr 2021 06:32 PM (IST)
घराचों के सरपंच को मुअत्तल करने के फैसले पर रोक

संवाद सूत्र, भवानीगढ़ (संगरूर)

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पंचायती जमीन की बोली के पैसे जमा न करवाने के आरोप में गत माह डायरेक्टर पंचायत विभाग पंजाब द्वारा मुअत्तल किए गए गांव घराचों के सरपंच गुरमेल सिंह के खिलाफ फैसले पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही बीडीपीओ, पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी किए हैं।

गौर हो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित गांव घराचों के सरपंच गुरमेल सिंह को डायरेक्टर पंचायत विभाग ने 22 मार्च 2021 को मुअत्तल करने के आदेश दिए थे। सरपंच पर आरोप था कि पंचायती जमीन की बोली होने के बाद जमीन की करीब पांच लाख रुपये की रकम विभाग के पास जमा नहीं करवाई गई। सरपंच ने विभाग के इस फैसले को राजनीतिक रंजिश करार देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अदालत में केस दायर किया। दोनों पक्षों के वकीलों की आनलाइन दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव सीमा जैन ने सरपंच को मुअत्तल करने के आदेशों पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है। साथ ही पंचायती विभाग के डिवीजन डिप्टी डायरेक्टर पटियाला को आदेश दिए कि नियमों अनुसार पंचायती जमीन की बोली के पैसे जमा न करवाने की अनदेखी के कारण बीडीपीओ भवानीगढ़ व पंचायत सचिव घराचों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट 27 मई से पहले भेजी जाए। सरपंच गुरमेल सिंह ने कहा कि सच्चाई की जीत होगी।


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