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सड़क हादसे में घायल बहरीन राजघराने के पूर्व ड्राइवर को 1.56 करोड़ मुआवजा देने का आदेश

हादसे में बहरीन के राजघराने के ड्राइवर रहे शिंदर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। ट्रिब्यूनल ने अब शिंदर सिंह को 1 करोड़ 56 लाख 45 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 01 Dec 2018 08:26 PM (IST)Updated: Sun, 02 Dec 2018 08:56 PM (IST)
सड़क हादसे में घायल बहरीन राजघराने के पूर्व ड्राइवर को 1.56 करोड़ मुआवजा देने का आदेश
सड़क हादसे में घायल बहरीन राजघराने के पूर्व ड्राइवर को 1.56 करोड़ मुआवजा देने का आदेश

जेएनएन संगरूर। मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल संगरूर ने दो वर्ष पुराने एक सड़क हादसे के मामले में फैसला सुनाया है। हादसे में बहरीन के राजघराने के ड्राइवर रहे शिंदर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। ट्रिब्यूनल ने अब घायल करने वाले कार चालक को शिंदर सिंह को 1 करोड़ 56 लाख 45 हजार रुपये का मुआवजा ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।

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शिकायतकर्ता पक्ष के वकील संजीव गोयल ने बताया कि संगरूर के मंडवी निवासी शिंदर सिंह (53) ने कई वर्षों तक बहरीन में राजघराने के ड्राइवर के तौर पर कार्य किया। वहां वह अन्य सुविधाओं के सहित 800 बहरीनी दीनार प्रति माह ले रहा था, जिसका भारतीय करंसी मुताबिक मूल्य 1.36 लाख रुपये बनता है।

उन्होंने बताया कि 6 सितंबर, 2016 को शिंदर सिंह चार माह की छुट्टी लेकर अपने घर आए हुए थे। इस दौरान 2 अक्टूबर, 2016 को कार चालक जसविंदर सिंह निवासी दिलवाल, जिला पटियाला ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इस बारे में पुलिस थाना खनौरी में उक्त कार चालक एवं मालिक जसविंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

इस हादसे में शिंदर सिंह बुरी तरह जख्मी हो गया और काम करने लायक नहीं रहा। अब, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल संगरूर के जज गौरव कालिया ने मुआवजे की अपील के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया है कि आरोपित वाहन चालक जसविंदर सिंह शिंदर सिंह की पत्नी को 1,56,45,000 रुपये सात फीसद ब्याज सहित अदा करे।

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