लहरागागा-सुनाम सड़क वाला पुल 30 तक हो मुकम्मल, नहीं तो कार्रवाई
लहरागागा-सुनाम सड़क वाला पुल तय समय तक न बनने की सूरत में हाई कोर्ट द्वारा अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए जा सकते हैं। एडवोकेट अनिल गर्ग द्व
संवाद सूत्र, लहरागागा (संगरूर)
लहरागागा-सुनाम सड़क वाला पुल तय समय तक न बनने की सूरत में हाई कोर्ट द्वारा अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए जा सकते हैं। एडवोकेट अनिल गर्ग द्वारा हाई कोर्ट में डाली रिट की कापी दिखाते हुए बताया कि लहरा-सुनाम सड़क पर पुल टूटने को लेकर पहले शहर के नौजवानों ने उनकी मदद से धरना देकर पुल बनाने की मांग की थी। पुल चालू भी हो गया था कितु सरकार द्वारा लोगों को अस्थायी रास्ता नहीं दिया गया था जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में अनिल गर्ग व समाजसेवी दीपक जैन द्वारा लोगों की सुविधा के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रिट दायर की थी, जिससे पहले तो विभाग को अड़कवास गांव का पुल चालू करना पड़ा। बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर 15 जनवरी 2021 से पहले लहरा-सुनाम सड़क वाला पुल बनाकर चालू करना पड़ा था, लेकिन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश मुताबिक पुल के आसपास रेलिग बनाकर दोनों साइडों पर पक्की सड़क नहीं बनाई। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए एडवोकेट अनिल गर्ग की डाली रिट पर हाई कोर्ट ने विभाग को 30 अप्रैल तक पुल मुकम्मल करने का आदेश दिया है। यदि ऐसा न हुआ तो विभाग के अफसरों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।