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विधायक नरेश यादव के खिलाफ मालेरकोटला अदालत में ही चलेगा केस

संगरूर करीब सवा दो वर्ष पहले मालेरकोटला में हुई पवित्र कुरान शरीफ बेअदबी मामले के केस की सुनवाई अब मालेरकोटला अदालत में ही आगे बढ़ाई जाएगी। जिला संगरूर अदालत ने इस केस को मालेरकोटला अदालत में ही वापस भेजने का आदेश सुना दिया है। अदालत ने यह फैसला मंगलवार को पेशी के दौरान लिया तथा अब केस पर अगली पेशी 5 नवंबर मुकर्रर कर दी है। गौर हो कि जून 2016 में पवित्र कुरान शरीफ की बेअदबी मालेरकोटला शहर में हुई थी, जिसके चलते इस केस की अदालती कार्रवाई अब मालेरकोटला में ही होगा तथा केस में नामजद आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव पर लगी देशद्रोह की धारा के तहत इस केस को जिला अदालत में लाया गया था, लेकिन अदालत ने पिछली पेशी दौरान नरेश यादव को देशद्रोह के आरोप से मुक्त कर दिया है। यह जानकारी विधायक नरेश यादव के वकील निरपाल ¨सह धालीवाल ने दी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 07:02 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 07:02 PM (IST)
विधायक नरेश यादव के खिलाफ मालेरकोटला अदालत में ही चलेगा केस
विधायक नरेश यादव के खिलाफ मालेरकोटला अदालत में ही चलेगा केस

जागरण संवाददाता, संगरूर

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लगभग सवा दो वर्ष पहले मालेरकोटला में हुई पवित्र कुरान शरीफ बेअदबी मामले के केस की सुनवाई अब मालेरकोटला अदालत में ही आगे बढ़ाई जाएगी। जिला संगरूर अदालत ने इस केस को मालेरकोटला अदालत में ही वापस भेजने का आदेश सुनाया है। अदालत ने यह फैसला मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान लिया तथा अब केस की अगली पेशी 5 नवंबर मुकर्रर की है।

गौर हो कि जून 2016 में पवित्र कुरान शरीफ की बेअदबी मालेरकोटला शहर में हुई थी। जिसके चलते इस केस की अदालती कार्रवाई अब मालेरकोटला में ही होगा। इस केस में नामजद आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक नरेश यादव पर लगी देशद्रोह की धारा के तहत इस केस को जिला अदालत में लाया गया था। मगर, अदालत ने पिछली पेशी के दौरान नरेश यादव को देशद्रोह के आरोप से मुक्त कर दिया है। यह जानकारी विधायक नरेश यादव के वकील निरपाल ¨सह धालीवाल ने दी है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को आप के विधायक नरेश यादव संगरूर अदालत में अपनी पेशी पर पेश हुए। जिला सेशन अदालत ने इस केस को इलाका कोर्ट (मालेरकोटला कोर्ट) में तबदील करने का आदेश दिया। इससे पहले की पेशी में जिला सेशन जज दिनेश कुमार ने देशद्रोह की धारा को रद करके केस चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन सीजेएम ने दोबारा से केस सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। वकील निरपाल ¨सह धालीवाल ने कहा कि पवित्र कुरान शरीफ बेअदबी मालेरकोटला इलाके में हुई थी, जिसके चलते अदालत ने इस केस को मालेरकोटला अदालत में तबदील किया है।

गौर हो कि 25 जून, 2016 को मालेरकोटला में पवित्र कुरान शरीफ की बेअदबी की घटना हुई। पुलिस ने थाना सिटी-1 मालेरकोटला में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बेअदबी की घटना के कारण मालेरकोटला में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। मामले की जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस ने केस में विजय कुमार, नंद किशोर व गौरव कुमार को 27 जून, 2016 को गिरफ्तार कर लिया था। इनसे पूछताछ के दौरान दिल्ली के क्षेत्र महरौली से आप के विधायक नरेश यादव को केस में नामजद कर 24 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले की अगली पेशी 5 नवंबर मालेरकोटला अदालत में मुकर्रर कर दी है।


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