ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री व भंडारण पर पाबंदी
संगरूर जिला संगरूर में इलेक्ट्रानिक्स सिगरेटों के उत्पादन बिक्री स्टोरेज व हुक्का बार चलाने पर पाबंदी।
जागरण संवाददाता, संगरूर : जिला संगरूर में इलेक्ट्रानिक्स सिगरेटों के उत्पादन, बिक्री, स्टोरेज व हुक्का बार चलाने पर पूर्ण पाबंदी जारी करते हुए डीसी ने इस पाबंदी को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए विशेष मुहिम आरंभ कर दी है। यह मुहिम 15 दिसंबर तक लगातार जारी रहेगी। डीसी घनश्याम थोरी ने कहा कि केंद्र सरकरा ई सिगरेट ऑर्डिनेंस 2019 तहत ई सिगरेट के उत्पादन, बरामद, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, वितरण, स्टोरेज व प्रचार आदि पर पूर्ण तौर पाबंदी लगाई है। इस प्रकार पंजाब सरकार द्वारा सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट 2018 तहत हुक्का बार चलाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस पाबंदी तहत ई-सिगरेट के इस्तेमाल से लेकर प्रचार तक पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी का उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक की कैद व एक लाख रुपये का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का दूसरी बार उल्लंघन करेगा तो तीन वर्ष की कैद व पांच वर्ष तक का जुर्माना होगा। ई-सिगरेट की स्टोरेज पर छह माह की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। हुक्का बार चलाकर नियमों की उल्लंघना करने पर तीन वर्ष की सजा व 20-50 हजार रुपये जुर्माना होगा। डीसी ने स्पष्ट किया कि तंबाकू खिलाफ पाबंदी के इन हुकमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए सेहत व परिवार भलाई विभाग पंजाब के आदेशों पर जिला संगरूर में विशेष मुहिम आरंभ की गई है। 15 दिसंबर तक चलने वाली इस मुहिम को सफल बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वह इन पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।