शराब ठेकेदार को तीन लाख जुर्माना
शराब के ठेके के मालिकों को तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और नियमों की अवहेलना करने पर सख्त चेतावनी भी दी है।
संवाद सहयोगी, नूरपुरबेदी
गत दिनों नूरपुरबेदी शहर के शराब ठेकेदारों द्वारा सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए निश्चित समय से पहले ही शराब के ठेके खोले जाने के मामले में एक्साइज विभाग ने लंबे समय के बाद कार्रवाई करते हुए शराब के ठेके के मालिकों को तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और नियमों की अवहेलना करने पर सख्त चेतावनी भी दी है।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा शराब के ठेके खोलने और बंद करने के समय को निश्चित किया गया है, जिसके तहत सुबह शराब के ठेके खोलने का समय 9 बजे से रात 11 बजे तक निश्चित है। लेकिन नूरपुरबेदी में शराब के ठेका मालिकों द्वारा नूरपुरबेदी में सूर्य उदय से पहले ही ठेके खुल जाते थे, जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को शराबियों की मनमानियों का सामना करना पड़ता था। ठेके के समक्ष से गुजरने वाले राहगीरों विशेषकर बच्चों की समस्या को दैनिक जागरण ने गत माह 16 अप्रैल को नूरपुरबेदी में सुबह सात बजे से पहले ही खुल जाते हैं, ठेके के नाम से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद एक्साइज विभाग हरकत में आया और ठेकेदार को तीन लाख लाख रुपये का जुर्माना किया। रूपनगर के एइटीसी सुखदीप सिंह ने बताया कि समय से पहले शराब के ठेके खोलने को लेकर नूरपुरबेदी शराब के ठेके के मालिक रमन राणा की फर्म को तीन लाख रुपये जुर्माना किया गया है। इस जुर्माने के बाद नूरपुरबेदी ब्लॉक के विभिन्न ठेकेदारों को भी समय से पहले ठेके न खोलने की नसीहत मिल गई है।
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