शादी के लिए बनवाया ज्यादा उम्र का सर्टिफिकेट, पंडित-दूल्हे पर केस
अजनाला थाने की पुलिस ने गलत आयु बताकर शादी करवाने वाले पंडित और दूल्हे के खिलाफ धोखाधड़ी और चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, अजनाला/ अमृतसर
अजनाला थाने की पुलिस ने गलत आयु बताकर शादी करवाने वाले पंडित और दूल्हे के खिलाफ धोखाधड़ी और चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े ने अपने-अपने परिवारों से छिपकर पंचकूला के त्रिदेव धर्म सनातन समिति के पंडित से विवाह करवाया था। पंडित ने दूल्हे नानक ¨सह की 19 साल की आयु को अपने दस्तावेजों में 21 साल बता दिया था। शादी के सर्टिफिकेट को आधार बनाकर प्रेमी जोड़े ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा के आदेश भी जारी करवा लिए थे।
पता चला है कि जब लड़के के परिवार को इसका पता चला तो उन्होंने अपने बेटे की आयु को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। कोर्ट के आदेश पर जब पुलिस ने मामले की जांच की तो सब साफ हो गया।
एएसआइ नर¨पदर ¨सह के बयान पर अजनाला थाना पुलिस ने सैदपुर खुर्द गांव निवासी नानक ¨सह और पुजारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नानक ¨सह और उसकी प्रेमिका रोशनी ने 16 फरवरी 2018 को पंचकूला के त्रिदेव धर्म सनातन समिति में पहुंच कर शादी रचाई थी। वहां पंडित ने शादी करवाने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। सर्टिफिकेट पर रोशनी की आयु तो 19 साल लिखी थी जिसे शादी के लिए कानूनी मान्यता दी जा चुकी है। लेकिन लड़के की आयु 19 होने के बावजूद उसे 21 बताया गया था। नानक ¨सह का जन्म 1 जनवरी 1999 का था, जिसे पंडित ने चालाकी के साथ 1 जनवरी 1997 कर दिया था। कानून के मुताबिक शादी करने वाली लड़की की आयु 19 साल और लड़के की आयु 21 साल होनी अनिवार्य है।