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खाद्य वस्तुओं की शुद्धता का रखें ख्याल, नहीं तो होगी कार्रवाई

रूपनगर : रूपनगर में बुधवार को पंजाब सरकार के मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत सहायक कमिश्नर फूड डॉ. सुखराव ¨सह ने हलवाई यूनियन के साथ बैठक की।

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Oct 2018 03:44 PM (IST)Updated: Thu, 04 Oct 2018 03:44 PM (IST)
खाद्य वस्तुओं की शुद्धता का रखें ख्याल, नहीं तो होगी कार्रवाई
खाद्य वस्तुओं की शुद्धता का रखें ख्याल, नहीं तो होगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, रूपनगर : रूपनगर में बुधवार को पंजाब सरकार के मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत सहायक कमिश्नर फूड डॉ. सुखराव ¨सह ने हलवाई यूनियन के साथ बैठक की। उन्होंने फूड सेफ्टी एक्ट के तहत आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायतें जारी की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत खानेपीने की चीजें व मिठाई आदि बनाने व बेचने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना व लाइसेंस बनवाना जरूरी कर दिया गया है, जबकि ऐसा न करने की सूरत में छह माह तक के कारावास तथा पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस अवसर पर सभी हलवाइयों को फूड सेफ्टी एक्ट, 2006 व रूल 2011 में दर्ज दिशानिर्देश अनुसार अपनी दुकान व वर्कशॉप के भीतर व बाहर की पूरी सफाई रखने की हिदायत दी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में त्योहार शुरू होने वाले हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को साफ-सुथरी व गुणवत्ता वाली चीजें ही उपलब्ध करवाना सुनिश्चित बनाया जाए, ताकि किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो सके।

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उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी खानेपीने वाली चीज में मिलावट का होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में घटिया व गुणवत्ता रहित सामान की बिक्री करने वालों के झांसे में कतई न आएं। उन्होंने खाने व पीने वाली चीजें बनाने वालों की वर्कशाप में काम करने वालों को खुद के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कारीगर अस्वस्थ होगा या गंदा होगा तो उसके द्वारा तैयार की जाने वाली चीज भी संक्रमित हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कारीगर बीमार हो जाता, तो उससे उस वक्त तक काम न करवाया जाए जब तक की वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता। इस अवसर पर भोजन को 60 डिग्री से अधिक तापमान पर पकाने तथा पांच डिग्री तापमान पर स्टोर किए जाने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने केवल पांच तरह से रंगों को प्रयोग में लाने के लिए मंजूर किया हुआ है। जिनका प्रयोग केवल प्रमाणित मात्रा में ही किया जाए। बैठक के दौरान डॉ. सुखराव ¨सह ने बताया कि सरकार के द्वारा एल्यूमीनियम का वर्क किसी भी खाद्य वस्तुओं पर लगाने पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि यह वर्क खाने के योग्य नहीं होता, जबकि इसके खाने से पथरी बनती है। उन्होंने यह हिदायत भी की कि किसी भी खाने पीने वाली चीज में विशेषकर चमचम आदि जैसी किसी भी खानेपीने की वस्तु में गुलाबी रंग का प्रयोग मत करें, क्योंकि यह रंग असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को अखबार के कागज या अखबार से बनाए गए लिफाफे में डाल कर देने से भी मना किया, क्योंकि इससे खाने पीने वाली चीज दूषित हो जाती है जोकि बीमारी का कारण बनती है। उन्होंने समोसा, पूरी व पकोड़े की तलाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली घी, रिफाइंड या तेल को चार बार से अधिक तलाई के लिए प्रयोग न करने की हिदायतें भी जारी की। इस अवसर पर हलवाई यूनियन के अध्यक्ष मोहन लाल ने भरोसा दिया कि उनकी यूनियन के साथ जुड़ा हर हलवाई सरकार के द्वारा जारी दिशानिर्देश का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेगा। उन्होंने यह भरोसा भी दिलवाया कि त्योहार के दिनों में मिठाई व अन्य खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता के साथ साथ साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, ताकि मिशन तंदुरुस्त पूरी तरह से कामयाब हो सके।


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