शादी के लिए मंजूरी नहीं, सूचना देना है जरूरी
कोविड-19 संकट के बीच लॉकडाउन पांच में मिली छूट के बीच विवाह शादी के लिए विशेष मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। हां प्रशासन को इसकी सूचना देना अनिवार्य है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन को अपनाना अनिवार्य है।
अजय अग्निहोत्री, रूपनगर : कोविड-19 संकट के बीच लॉकडाउन पांच में मिली छूट के बीच विवाह शादी के लिए विशेष मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। हां, प्रशासन को इसकी सूचना देना अनिवार्य है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन को अपनाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर अगर प्रशासन की टीम चेकिग करती है तो गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर एक्शन लिया जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा। यानी कि जितने लोग बिना मास्क के होंगे और जो फिजिकल डिस्टेंस नहीं अपनाएंगे, उनको जुर्माना भुगतना होगा। यही नहीं, उल्लंघन की अति होने पर प्रशासन उससे भी सख्त एक्शन ले सकता है।
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50 से ज्यादा न हो बाराती
शादी के लिए कुल 50 लोगों के एकत्र होने की मंजूरी है। इससे ज्यादा बाराती होने पर कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसा इसलिए है कि ज्यादा लोग एकसाथ एकत्र न हो और फिजिकल डिस्टेंस न टूटे और कोरोना का वायरस का प्रसार न हो।
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डीजे, लाउड स्पीकर के लिए पहले की तरह लेनी होगी मंजूरी
शादी विवाह के लिए लिए डीजे व लाउड स्पीकर के लिए कोरोना संकट से पहले ही व्यवस्था के मुताबिक ही मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए पहले की तरह प्रक्रिया सेवा केंद्र में आवेदन करना होगा और संबंधित एसडीएम मंजूरी देगा। उल्लंघन करने वालों का काटा जाएगा चालान
रूपनगर की डीसी सोनाली गिरी ने कहा कि शादी के लिए विशेष मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन संबंधित एसडीएम को सूचित करना अनिवार्य है। मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंस अनिवार्य है। मौके पर उल्लंघन पाए जाने पर चालान का प्रावधान है और उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चालान किया जाएगा। इसलिए लोग कोरोना संकट की गंभीरता को समझें।