संदोआ पर हमला करने वाले तीन और आरोपितों को मिली जमानत
रूपनगर बुधवार को जिला एवं सेशन जज बल¨वदर ¨सह संधू की अदालत ने रूपनगर के विधायक अमरजीत ¨सह संदोआ पर हमला करने के मामले में तीन और आरोपितों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
जागरण संवाददाता, रूपनगर
बुधवार को जिला एवं सेशन जज बल¨वदर ¨सह संधू की अदालत ने रूपनगर के विधायक अमरजीत ¨सह संदोआ पर हमला करने के मामले में तीन और आरोपितों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। वीरवार को जिला कोर्ट में विधायक संदोआ पर हमले के आरोपितों जस¨वदर ¨सह गोल्डी, अमरजीत ¨सह तथा मनजीत ¨सह के वकीलों द्वारा डाली गई जमानत याचिका पर बहस हुई और जज ने रिकार्ड जांचा था और शनिवार को फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि 11 जुलाई को इसी मामले पहले दो आरोपितों में विधायक संदोआ पर हमला करने वाले मुख्य आरोपित अज¨वदर ¨सह बेईहारा के चाचा के लड़का द¨वदर ¨सह तथा मोहन ¨सह के नाम शामिल थे। उस दिन अदालत न सिर्फ पुलिस को एफआइआर में लगाई गई इरादा कत्ल तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं पर एतराज जताया था तथा पुलिस को फटकार लगाई थी। एडवोकेट राजबीर ¨सह राय ने बताया कि 12 जुलाई को जिला कोर्ट में तीन आरोपितों जस¨वदर ¨सह गोल्डी, मनजीत ¨सह व अमरजीत ¨सह की जमानत याचिका दायर की थी। मामले में मुख्य आरोपित अज¨वदर ¨सह बेईहारा तथा बचितर ¨सह अभी जेल में हैं। ये था मामला बता दें कि 21 जून को रूपनगर के विधायक अमरजीत ¨सह संदोआ इलेक्ट्रानिक तथा ¨प्रट मीडिया को साथ लेकर ब्लाइंड साइड पर अवैध खनन दिखाने के लिए गए थे। मौके पर जाकर मीडिया को विधायक ने अवैध खनन दिखाया। इतने में अज¨वदर ¨सह बेईहारा व अन्य भी मौके पर आ गए तथा दोनों बहस होते हुए झड़प शुरू हो गई। पहले विधायक संदोआ की पगड़ी गिराई गई तथा फिर विधायक के एक गनमैन सुखबीर ¨सह ने अज¨वदर की पगड़ी गिरा दी। इस दौरान विधायक के साथ धक्कामुक्की तथा मुक्के भी मारे गए। विधायक को पहले आनंदपुर साहिब अस्पताल ले जाया गया तथा ईसीजी में समस्या आने पर पीजीआइ चंडीगढ़ ले जाया गया था। तब पुलिस ने आरोपित अज¨वदर ¨सह, जस¨वदर ¨सह गोल्डी, बचितर ¨सह, मनजीत ¨सह तथा अमरजीत ¨सह व अन्य के खिलाफ आइपीसी की धारा 307, 295ए, 354, 186, 148 , 149 के तहत एफआइआर दर्ज की थी। छह दिन बाद मुख्य आरोपित अज¨वदर ¨सह तथा बचितर ¨सह ने एसएसपी दफ्तर में आत्मसमर्पण किया था।
अजय