चार साल से गली व नालियों का निर्माण न होने पर हाई कोर्ट ने डीसी से मांगा जवाब
नंगल नगर कौंसिल के अंतर्गत पड़ते गाव कथेड़ा (वार्ड नंबर 13) की एक गली में कई सालों से नालियों का निर्माण व गली को पक्का न करने के विरुद्ध दायर रिट पर डीसी रूपनगर को हलफनामा दायर करने के दिए माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, नंगल: नंगल नगर कौंसिल के अंतर्गत पड़ते गाव कथेड़ा (वार्ड नंबर 13) की एक गली में कई सालों से नालियों का निर्माण व गली को पक्का न करने के विरुद्ध दायर रिट पर डीसी रूपनगर को हलफनामा दायर करने के दिए माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। नगर कौंसिल के विरुद्ध दायर की गई रिट पर हुई सुनवाई के बारे में एडवोकेट विनीत शर्मा ने बताया कि कथेड़ा गाव में नगर कौंसिल की ओर से वर्ष 2018 से गली व नालियों का निर्माण ना किए जाने से बरकरार परेशानी के मद्देनजर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रिट दायर की गई थीं। रिट पर सुनवाई करते हुए जज जसप्रीत सिंह पुरी ने जिले की डीसी को इस बारे हलफनामा दायर करने के आदेश जारी किए हैं। नोटिस ऑफ मोशन के तहत जारी किए गए आदेशों में कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा है कि यह मसला बेशक गलियों नालियों का है व कोर्ट का काम गलिया नालिया बनवाना नहीं, परंतु यह गंभीर मसला लोगों को जीवन निर्वाह करने के लिए स्वच्छ वातावरण के मूलभूत अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए आदेश जारी किए गए हैं।
उधर रिट दायर करने वाले नीरज शर्मा ने कोर्ट के फैसले को सराहनीय व राहत देने वाला बताते हुए कहा है कि अब उम्मीद है कि पिछले चार सालों से उन्हें पेश आ रही भारी परेशानी से राहत मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि जाम पड़ी नालियों के कारण जहा उनके परिवार को भयानक बदबू वाले नर्क जैसे वातावरण में जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है । नालियों में जमा पानी की सीलन से लागों सहित उनके मकान में भी दरारें पड़ चुकी हैं। घर में रहने वाले बुजुर्ग बेहद परेशान हैं। कोई सुनवाई न होने के चलते ही उन्हें माननीय हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी।