चार लाख वोटर करेंगे 105 नुमाइंदों का चुनाव
रूपनगर चुनाव कमीशन पंजाब द्वारा राज्यभर में जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनावों संबंधी जारी की गई अधिसूचना के बाद से जिला प्रशासन इन चुनावों को निष्पक्ष व नियमों के दायरे में करवाने के प्रबंधों में जुट चुका है। रूपनगर जिले में एक जिला परिषद व पांच पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं, जिनके लिए जिले भर में तीन लाख 87 हजार 115 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
संवाद सहयोगी, रूपनगर
चुनाव कमीशन पंजाब द्वारा राज्यभर में जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनावों संबंधी जारी की गई अधिसूचना के बाद से जिला प्रशासन इन चुनावों को निष्पक्ष व नियमों के दायरे में करवाने के प्रबंधों में जुट चुका है। रूपनगर जिले में एक जिला परिषद व पांच पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं, जिनके लिए जिले भर में तीन लाख 87 हजार 115 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बारे विस्तृत रूप से जानकारी देते जिला चुनाव अधिकारी एवं डीसी डॉ. सुमीत जारंगल ने बताया कि तीन लाख 87 हजार 115 वोटरों में दो लाख तीन हजार 818 पुरुष जबकि एक लाख 83 हजार 295 महिलाएं तथा दो किन्नर शामिल हैं। ब्लॉक रूपनगर में कुल 95 हजार 946 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 50 हजार 966 पुरुष व 44 हजार 980 महिला वोटर शामिल हैं । इसी प्रकार ब्लॉक चमकौर साहिब में कुल 45 हजार 959 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनमें 24 हजार 628 पुरुष व 21 हजार 331 महिला वोटर शामिल हैं। इसके अलावा ब्लाक मो¨रडा में कुल 49 हजार 526 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनमें 26 हजार 693 पुरुष व 22 हजार 831 महिला वोटर तथा दो किन्नर वोटर शामिल हैं। इसी प्रकार ब्लॉक आनंदपुर साहिब में कुल एक लाख 11 हजार 503 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनमें 57 हजार 946 पुरुष व 53 हजार 557 महिला वोटर शामिल हैं, जबकि ब्लाक नूरपुरबेदी में कुल 84 हजार 181 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनमें 43 हजार 585 पुरुष व 40 हजार 596 महिला वोटर शामिल हैं।
जिला चुनाव अधिकारी एवं डीसी डॉ. सुमीत जारंगल ने बताया कि इन चुनावों के दौरान वोटरों की सुविधा के लिए जिले भर में कुल 671 पो¨लग बूथ स्थापित किए गए हैं जिनमें से ब्लॉक रूपनगर में 188, ब्लॉक आनंदपुर साहिब में 178, ब्लाक नूरपुरबेदी में 150, ब्लॉक चमकौर साहिब में 80 जबकि ब्लॉक मो¨रडा में 75 पो¨लग बूथ स्थापित किए गए हैं। उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि चुनाव कमीशन पंजाब द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिला परिषद चुनाव पर प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 1.90 लाख रुपये जबकि पंचायत समिति के लिए प्रत्याशी द्वारा खर्च किए जाने की सीमा 80 हजार रुपये निर्धारित की गई है।