मतदान के बाद वीवीपैट की स्क्रीन पर सात मिनट तक देखें किसे डाला वोट
रूपनगर डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी डॉ.सुमीत जारंगल ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सौ फीसद किया जाएगा। जो भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत आएगी उस पर सौ मिनट में कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी।
जागरण संवाददाता, रूपनगर
डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी डॉ.सुमीत जारंगल ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सौ फीसद किया जाएगा। जो भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत आएगी उस पर सौ मिनट में कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। सी-विजल मोबाइल एप पर कोई भी नागरिक शिकायत कर सकता है और अपनी पहचान भी गुप्त रख सकता है।
डॉ.सुमीत जारंगल ने जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पंजाब राज्य में लोकसभा चुनाव संबंधी जो प्रोग्राम जारी किया गया है, उसके अनुसार नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 22 अप्रैल रखी गई है। नामांकन पत्र भरने की तारीख 29 अप्रैल, नामांकन पत्र की पड़ताल 30 अप्रैल, नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख 2 मई, मतदान की तारीख 19 मई और मतगणना की तारीख 23 मई रखी गई है। जिला रूपनगर में कुल 634 पोलिग स्टेशन हैं। जिनमें श्री आनंदपुर साहिब में 221, रूपनगर में 199 और श्री चमकौर साहिब में 214 पोलिग स्टेशन हैं। जिले में कुल 5 लाख 49 हजार 507 मतदाता हैं। जिनमें पुरुष मतदाता 288430, महिला मतदाता 261070 और 17 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इसी तरह विधानसभा हलका श्री आनंदपुर साहिब में 184499, रूपनगर में 173133 और श्री चमकौर साहिब में 191885 मतदाता हैं। सात सेकेंड तक दिखेगा किसे दिया मत डॉ.जारंगल ने बताया कि इस बार हरेक इवीएम मशीन के साथ वीवीपैट जोड़ा गया है, जिसकी स्क्रीन पर मतदाता अपने मत डालने के बाद सात सेकेंड के लिए ये जानकारी देख सकेगा कि उसने किस उम्मीदवार को अपना मत दिया है।
पोस्टर लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी धार्मिक स्थानों को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। राजनीतिक पार्टियों को सार्वजनिक इमारतों पर किसी किस्म की सियासी इश्तिहारबाजी से गुरेज करना चाहिए और निजी स्थानों पर भी अपनी पार्टी या उम्मीदवार का बैनर या पोस्टर लगाने से पहले जगह के मालिकों को भरोसे में लेना होगा। यदि इस संबंधी कोई शिकायत आती है तो वह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इसके विरुद्ध योग्य कार्रवाई की जाएगी। बैठक व रैली से पहले इजाजत जरूरी जिला चुनाव अधिकारी ने बताया किसी भी राजनीतिक पार्टी या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को रैली करने और बैठक करने से पहले इजाजत लेनी जरूरी होगी। इसके अलावा प्रचार सामग्री छपवाने संबंधी भी जिला चुनाव अधिकारी को जानकारी देना लाजमी होगा। टोल फ्री नंबर 1950 पर करें शिकायत इस बार आम लोग भी चुनाव आचार संहिता की निगरानी कर सकेंगे। इस सबंधी चुनाव कमीशन द्वारा सी-विजल मोबाइल एप लांच की गई है। जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायत कर सकता है। इस पर प्राप्त हुई शिकायत पर 100 मिनट में कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। इसके अलावा चुनाव संबंधी कोई भी जानकारी या शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 पर दी जा सकती है। पेड न्यूज पर रहेगी नजर
आदर्श चुनाव संहिता के दौरान चुनाव कमीशन द्वारा पेड न्यूज पर तीखी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी चुनाव कमीशन द्वारा गठित (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानीटरिग कमेटी) एमसीएमस टीम द्वारा निगरानी रखी जाएगी। मत बनाने की प्रक्रिया रहेगी जारी डॉ.जारंगल ने बताया कि जिले के एनआरआइज मतदाता और खासकर नौजवान जिनकी 1 जनवरी 2019 को आयु 18 या इससे अधिक बनती है, वो अपना मत बनाने के लिए फार्म नंबर 06 और एनआरआइ फार्म नंबर 06ए भरकर अपने विधानसभा हलके के चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर के दफ्तर में या अपने बीएलओ के पास जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अपना मत बनाने के लिए आन लाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस मौके पर सहायक कमिश्नर (शिकायतें) सरबजीत कौर, तहसील चुनाव हरमिदर सिंह मौजूद थे।