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376 मजदूरों को मिलेगी आर्थिक सहायता: एसडीएम

रूपनगर की एसडीएम हरजोत कौर ने बताया कि पंजाब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की ओर से निर्माण मजदूरों की भलाई के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ बड़े स्तर पर निर्माण मजदूरों को दिया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 Dec 2018 04:24 PM (IST)Updated: Tue, 04 Dec 2018 10:52 PM (IST)
376 मजदूरों को मिलेगी आर्थिक सहायता: एसडीएम
376 मजदूरों को मिलेगी आर्थिक सहायता: एसडीएम

संवाद सहयोगी, रूपनगर : रूपनगर की एसडीएम हरजोत कौर ने बताया कि पंजाब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की ओर से निर्माण मजदूरों की भलाई के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ बड़े स्तर पर निर्माण मजदूरों को दिया जा रहा है। पंजाब सरकार की ओर से हर क्षेत्र में ऐसे निर्माण मजदूरों की पहचान की गई है जो इस योजना के दायरे में आते हैं। बोर्ड द्वारा निर्माण मजदूरों को किसी भयानक बीमारी के इलाज के लिए, वजीफा योजना, शगुन स्कीम, एलटीसी, एक्सग्रेशिया योजना तथा अंतिम संस्कार के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत उपमंडल रूपनगर में 376 निर्माण मजदूरों की पहचान की गई है जिन्हें 47 लाख 13 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजाब बि¨ल्डग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की ओर उपमंडल में इस योजना के तहत जिन मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जानी है उनमें मजदूरों के 268 बच्चों के लिए 31 लाख 14 हजार रुपये, वजीफा योजना व शगुन योजना के तहत एक मजदूर को 31 हजार रूपये, एलटीसी के तहत 94 मजदूरों को एक लाख 88 हजार रुपये, एक्सग्रेशिया योजना के तहत चार मजदूरों को 12 लाख रूपये, अंतिम संस्कार के लिए चार मजदूरों को 80 हजार रूपये जबकि मानसिक रोग एवं विकलांगता योजना के तहत पांच मजदूरों को एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए चुना गया है मंजूर की गई राशि जल्द ही इनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है।

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90 दिन निर्माण मजदूरी करने वाला ले सकता है योजना का लाभ

लेबर इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि पंजाब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की ओर से निर्माण मजदूरों की भलाई के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि आर्थिक सहायता देने के अलावा मजदूरों को कई अन्य लाभ एवं सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 18 वर्ष से 60 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले 12 माह के दौरान पंजाब में 90 दिनों तक बतौर निर्माण मजदूर काम किया हो वो पंजाब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का मेंबर बन सारे लाभ ले सकता है।


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