नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बस चालक को 20 साल की कैद
रूपनगर की अतिरिक्त जिला व सेशन जज सुरिदरपाल कौर की अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में स्कूल बस चालक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, रूपनगर : रूपनगर की अतिरिक्त जिला व सेशन जज सुरिदरपाल कौर की अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में स्कूल बस चालक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता ने थाना सदर रूपनगर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी ननद की नाबालिग बेटी उनके साथ बचपन से रह रही है। वह 14 जुलाई 2018 की रात करीब 9 बजे घर से कहीं चली गई और अगली सुबह रेलवे स्टेशन घनौली में मिली। उस दौरान उसने बताया था कि जिस निजी स्कूल में वह पढ़ती है, उसका बस ड्राइवर परमजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह वासी गुन्नोमाजरा रूपनगर जबरदस्ती उसे अपने मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म करने के बाद उसे रेलवे स्टेशन घनौली के पास छोड़ गया। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था। शुक्रवार को रूपनगर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद परमजीत सिंह को अपहरण करने व नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाकर 20 साल कैद व 30 हजार रुपये का जुर्माना किया है।