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किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का ब्यौरा थानों में दर्ज करवाने के आदेश

पटियाला जिला मजिस्ट्रेट कुमार अमित ने बताया कि किरायेदार, नौकर, पेइंग गेस्ट का ब्यौरा नजदीक के पुलिस थाने या चौकी में दर्ज करवाना जरूरी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Nov 2018 06:23 PM (IST)Updated: Wed, 21 Nov 2018 06:23 PM (IST)
किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का ब्यौरा थानों में दर्ज करवाने के आदेश
किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का ब्यौरा थानों में दर्ज करवाने के आदेश

जेएनएन, पटियाला

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पटियाला जिला मजिस्ट्रेट कुमार अमित ने बताया कि किरायेदार, नौकर, पेइंग गेस्ट का ब्यौरा नजदीक के पुलिस थाने या चौकी में दर्ज करवाना जरूरी है। जिला पटियाला चंडीगढ़ और हरियाणा के नजदीक होने के कारण और यहां इंडस्ट्री होने के कारण दूसरे राज्यों और बाहर के जिलों से बहुत से लोग नौकरी, कामकाज के लिए आते हैं। इसके अलावा अन्य शैक्षिक अदारों, संस्थाओं में पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों से विद्यार्थी, शिक्षार्थी, अलग -अलग पेशों व कारोबारों के साथ संबंधित व्यक्ति बतौर पेइंग गेस्ट और कॉल सेंटरों में सर्विस कर रहे कर्मचारी भी किराये पर रह रहे हैं। इनमें से कई व्यक्ति वारदातों करने के बाद वापस चले जाते हैं और उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मकान मालिकों की तरफ से इन किरायेदारों की सूचना पुलिस के पास दर्ज नहीं करवाई जाती, इस कारणअमन और कानून की स्थिति के भंग होने का अंदेशा बना रहता है। ये आदेश आगामी 13 जनवरी तक लागू रहेंगे।


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