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लंगरों में सफाई के लिए बनेगा नियम

जागरण संवाददाता, पटियाला: धार्मिक आयोजनों के दौरान लंगर के लिए डिस्पोजेबल प्लेट और गिलास के इस्तेमाल

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Jan 2018 06:13 PM (IST)Updated: Tue, 16 Jan 2018 06:13 PM (IST)
लंगरों में सफाई के लिए बनेगा नियम

जागरण संवाददाता, पटियाला: धार्मिक आयोजनों के दौरान लंगर के लिए डिस्पोजेबल प्लेट और गिलास के इस्तेमाल पर पाबंदी और लंगर वाली जगह चार घंटे के अंदर साफ करने का नियम बनाया जाएगा।

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देश के स्वच्छ शहरों में पटियाला की रै¨कग सुधारने के लिए डीसी और निगम कमिश्नर ने सभी विभागों के मुखियों से मी¨टग की। मिनी सचिवालय में हुई मी¨टग में राज्य और केंद्र सरकार के सभी विभागों, बैंकों और अन्य संस्थाओं को स्वच्छता सर्वे में योगदान देने के निर्देश दिए हैं।

डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम के कमिश्नर गुरमीत ¨सह खैहरा ने बताया कि पटियाला की रैं¨कग पिछले साल देश के 462 शहरों में से 411वें नंबर पर रही थी। जिसे किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी से देश भर में शुरू हुए सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार की टीमें विभिन्न शहरों में जाकर जायजा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम कुछ काम बेहतर ढंग से कर लें, तो पटियाला शहर की रै¨कग में सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की स्वच्छता एप को अधिक से अधिक डाउनलोड करने और लोग इसका उपयोग करें। जहां भी गंदगी या कूड़ा दिखाई देता है वहां की फोटो खींच कर इस स्वच्छता एप पर अपलोड कर दें। जिससे नगर निगम मुलाजिम आ कर उस जगह की सफाई कर सकें। उन्होंने बताया कि यह कार्य 24 घंटों के भीतर हो जाएगा।

बैठक में विभाग प्रमुखों को डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने कहा कि हर अधिकारी व कर्मी एक मनुष्य के तौर पर अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता प्रति जागरूक करे। उन्होंने कहा कि शहर के पेट्रोल पंप और अन्य सरकारी संस्थानों के टॉयलेट आम लोग इस्तेमाल कर सकें, इस संबंध में जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे।

डीसी ने कहा कि शहर को सिर्फ नगर निगम या जिला प्रशासन ही साफ सुथरा नहीं रख सकता, शहर को स्वच्छ बनाने में लोगों का सहयोग जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यदि हम धार्मिक या अन्य समारोहों दौरान लंगर लगाते हैं, तो प्लास्टिक या डिस्पोजेबल गिलास और प्लेट का प्रयोग न करें। उन्होंने बताया कि जल्दी ही ऐसा नियम बना कर समारोह आयोजित करवाने वालों को कहा जाएगा कि वह समागम खत्म होने के 4 घंटे के भीतर क्षेत्र की सफाई करवाएं।


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