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जिले में नह थम रही चाइनीज डोर की बिक्री, दो केस दर्ज

लोगों के जानलेवा बन रही चाइनीज डोर की बिक्री जिले में बंद नहीं हो रही है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 08:34 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 08:34 PM (IST)
जिले में नह थम रही चाइनीज डोर की बिक्री, दो केस दर्ज

जागरण संवाददाता.पटियाला

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लोगों के जानलेवा बन रही चाइनीज डोर की बिक्री जिले में बंद नहीं हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस इन चाइनीज डोर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते केस दर्ज कर रही लेकिन दुकानदार अभी भी डोर बेचना बंद नहीं कर रहे हैं। मंगलवार को पुलिस ने दो विभिन्न इलाकों में छापेमारी करते हुए चाइनीज डोर बरामद की है। थाना अर्बन इस्टेट पुलिस ने साहिब नगर थेड़ी में रेड करने के बाद अशोक कुमार निवासी साहिब नगर थेड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से चाइनीज डोर की 11 चरखड़ियां बरामद की है। वहीं सनौर थाना पुलिस ने सुमित कुमार निवासी काजिया वनाला मुहल्ला सनौर की दुकान पर छापेमारी करने के बाद चीन चरखड़ियां व 9 गट्टू बरामद किए हैं। यह लोग पिछले लंबे समय से चाइनीज डोर बेच रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद छापेमारी कर इन लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि बाद में इन लोगों ने थाने से जमानत हासिल कर ली।

दिल्ली व लुधियाना से आ रही सप्लाई

चाइनीज डोर की बिक्री करने के आरोप में गिरफ्तार दुकानदारों ने पुलिस से पूछताछ के दौरान बताया कि यह लोग लुधियाना व दिल्ली से चाइनीज डोर मंगवा रहे हैं। शहर में एक डीलर भी है, जिसके जरिए छोटे दुकानदारों को डोर सप्लाई हो रही है। ऐसे में पुलिस डीलर की दुकान पर छापेमारी की तैयारी कर रही है।

कम सजा व जुर्माने के कारण नहीं रूक रहा चाइना डोर का धंधा- करकरा

सीनियर वकील सतीश करकरा ने कहा कि चाइनीज डोर की बिक्री मामले में गिरफ्तार होने वाले आरोपित को थाने से ही जमानत पर मिल जाती है। इस मामले में लगने वाली धारा 188 आईपीसी में हजार रूपए जुर्माना व तीन महीने की कैद का प्रावधान है। इस कानून में संशोधन की जरूरत है। चाइनीज डोर खरीदने वाले पर भी केस दर्ज होना चाहिए और जुर्माने की राशि के साथ सजा भी बढ़नी चाहिए। यही नहीं पकड़ा जाने वाला आरोपित थाने से नहीं बल्कि अदालत से जमानत हासिल करे, ऐसा कानून बनने के बाद ही चाइनीज डोर पर लगाम लग सकती है। यह कानून लागू होना जरूरी है क्योंकि चाइनीज डोर जानलेवा बन गई है।


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