ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा पत्नी का हत्यारा
मंडी गोबिंदगढ़ के विकास नगर में पांच फरवरी 2018 को पत्नी की हत्या करने के दोषी रंजीत सिंह को जिला सेशन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई।
संवाद सहयोगी, पटियाला, सरहिद : मंडी गोबिंदगढ़ के विकास नगर में पांच फरवरी 2018 को पत्नी की हत्या करने के दोषी रंजीत सिंह को जिला सेशन अदालत ने उम्र कैद की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना किया। शनिवार को जिस समय जज ने सजा सुनाई तो कोर्ट रूम के अंदर ही हत्यारा पति फूट-फूट कर रोने लगा।
वहीं, मृतका जगदीप कौर उर्फ रजनी के भाई एवं हत्या केस में शिकायतकर्ता मनिंदर सिंह निवासी नजदीक सिविल अस्पताल साहनेवाल ने अदालत ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को उम्र कैद की सजा ही होनी चाहिए। अदालत ने सख्त सजा सुनाकर उन्हें इंसाफ दिया है। मनिदर ने बताया कि उसकी बहन रजनी की पहली शादी से बेटा पैदा हुआ था, लेकिन पति के नशे का आदी होने के कारण पंचायती तलाक हो गया था। रजनी का दूसरा पति भी कोई कामकाज नहीं करता था और अकसर परेशान करता रहता था। उससे भी पंचायती तलाक के बाद मंडी गोबिदगढ़ के विकास नगर में रहने वाले रंजीत सिंह से रजनी की तीसरी शादी 15 दिसंबर 2017 को हुई थी।
शादी के कुछ दिनों बाद ही रंजीत सिंह उसकी बहन से मारपीट करने लगा था। पांच फरवरी 2018 को रंजीत ने उसकी बहन रजनी से मारपीट, करंट लगाया और गला दबाकर हत्या कर दी। थाना मंडी गोबिदगढ़ की पुलिस ने उसकी शिकायत पर रंजीत सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। इस केस की सुनवाई एडीशनल सेशन जज नवजोत कौर की अदालत में हो रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने रंजीत सिंह को उम्र कैद सुनाई।