छह हजार करोड़ के ड्रग मामले में घिरे पूर्व मंत्री फिल्लौर, कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज
ड्रग्स रैकेट में घिरे पंजाब के पूर्व मंत्री सरवन सिंह फिल्लौर को मोहाली की सीबीआइ कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जेएनएन, मोहाली। छह हजार करोड़ के ड्रग्स रैकेट में घिरे पंजाब के पूर्व मंत्री सरवन सिंह फिल्लौर को मोहाली की सीबीआइ कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने फिल्लौर समेत चार अन्य आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इसके अलावा अदालत ने जांच एजेंसी की ओर से दायर चालान में शामिल 12 आरोपितों के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। सीबीआइ कोर्ट में राज्य के पूर्व जेल मंत्री सरवन सिंह फिल्लौर, उसके बेटे दमनबीर सिंह फिल्लौर, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव अविनाश चंद और एक अन्य ने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई।
चार्जशीट में इनका नाम
चार्जशीट में पूर्व मंत्री सरवन सिंह फिल्लौर, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव अविनाश चंद, फिल्लौर के बेटे दमनबीर फिल्लौर, जगजीत सिंह चाहल, परमजीत चाहल, इंद्रजीत कौर चाहल, दविंदर कांत शर्मा, जसविंदर सिंह, सचिन सरदना, रश्मि सरदना, सुशील कुमार, कैलाश सरदना का नाम शामिल है। इसके अलावा जगजीत चाहल की कई कंपनियों का नाम भी चार्जशीट में शामिल गया गया है।