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बगैर सुपर एसएमएस के चलने वाली पांच कंबाइनों को 2.5 लाख जुर्माना

ंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी) ने राज्य में 255 कंबाइनों की जांच की।

By JagranEdited By: Published: Sun, 04 Oct 2020 11:48 PM (IST)Updated: Sun, 04 Oct 2020 11:48 PM (IST)
बगैर सुपर एसएमएस के चलने वाली पांच कंबाइनों को 2.5 लाख जुर्माना
बगैर सुपर एसएमएस के चलने वाली पांच कंबाइनों को 2.5 लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, पटियाला : पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी) ने राज्य में 255 कंबाइनों की चेकिग कर बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के पांच कंबाइन मालिकों को प्रति कंबाइन पचास हजार के हिसाब से ढाई लाख रुपये जुर्माना किया है। इसके साथ ही पुलिस को भी इन कंबाइनों को जब्त करने संबंधी लिखा है। प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर एसएस मरवाहा ने कहा कि बोर्ड द्वारा राज्य में प्रदूषण नियंत्रण करने के मकसद से राज्य के विभिन्न गांवों में अचानक जांच की गई। पांच कंबाइन सुपर एसएमएस के बगैर पाई गर्इं। इसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार और बार्ड द्वारा समय समय पर किसानों को दिए जा रहे निर्देशों की पालना करने की अपील की।

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पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से राज्य में पराली जलाने की समस्या के साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किये थे कि कटाई करने वाली किसी भी कंबाइन को राज्य में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस) के बिना धान की कटाई की आज्ञा नहीं होगी। इस संबंध में कंबाइन मालिकों, आपरेटरों और किसानों को कहा गया था कि वह पंजाब सरकार का सहयोग दें और खेतों में धान की पराली को आग न लगाएं। कंबाइन को बिना सुपर एसएमएस के न चलाएं। जिससे राज्य में होने वाले हवा प्रदूषण को रोका जा सके।


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