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पराली न जलाने वाले किसानों को मिलेगा 2500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा

पराली न जलाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कै. अमरिदर सिंह की हिदायत पर पंजाब सरकार ने प्रति एकड़ 2500 रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Nov 2019 12:58 AM (IST)Updated: Fri, 15 Nov 2019 12:58 AM (IST)
पराली न जलाने वाले किसानों को मिलेगा 2500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा
पराली न जलाने वाले किसानों को मिलेगा 2500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा

जागरण संवाददाता. पटियाला : पराली न जलाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कै. अमरिदर सिंह की हिदायत पर पंजाब सरकार ने प्रति एकड़ 2500 रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। पटियाला के डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने इस बारे बताया कि गैर-बासमती धान की फसल लगाने वाले पांच एकड़ तक की मलकीयत वाले किसानों को पराली न जलाने बदले 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। इस मुआवजे का हकदार वह किसान होगा जिसके पास अपने, पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम पर कुल पांच एकड़ तक ही जमीन की मलकीयत है और इस जमीन या इसके किसी हिस्से में गैर-बासमती धान की खेती करता हो और खेत के किसी भी हिस्से में पराली को आग न लगाई हो। डिप्टी कमिशनर ने बताया कि उक्त शर्तें पूरी करते किसान परिवार के प्रमुख की तरफ से गांव की पंचायत के पास उपलब्ध स्वै-घोषणा पत्र में मांगी गई जानकारी भरकर 30 नवंबर तक संबंधित पंचायत को दी जाए। जिसकी तस्दीक करने के बाद मुआवजे की राशि योग्य किसान के खातों में आएगी। उन्होंने किसानों से अपील भी की कि वह पराली बिल्कुल न जलाएं क्योंकि ऐसा करना सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों का उल्लंघन है और यह उल्लंघन करने वाले किसानों विरुद्ध कानून मुताबिक सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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