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70 फीसद स्कूल फीस पर हंगामा, विरोध में आम आदमी पार्टी का पटियाला में प्रदर्शन

लॉकडाउन के दौरान 70 फीसद स्कूल फीस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पटियाला में शिक्षा मंत्री का आवास घेरने का प्रयास किया।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 25 May 2020 11:12 AM (IST)Updated: Mon, 25 May 2020 11:12 AM (IST)
70 फीसद स्कूल फीस पर हंगामा, विरोध में आम आदमी पार्टी का पटियाला में प्रदर्शन
70 फीसद स्कूल फीस पर हंगामा, विरोध में आम आदमी पार्टी का पटियाला में प्रदर्शन

जेएनएन, पटियाला। 70 फीसद स्कूल फीस के खिलाफ शिक्षा मंत्री विजयइंद्र सिंगला की पटियाला रिहायश घेरने पहुंचे आम आदमी पार्टी (आप) के वर्करों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। आप नेताओं की जुटती भीड़ को देखते ही मंत्री सिंगला घर से निकल गए। उन्होंने पांच प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए सर्किट हाउस बुलाया। आप नेताओं ने धरना लगा दिया जिससे नाराज मंत्री ने सर्किट हाउस की बैठक रद कर दी और संगरूर लौट गए। उन्होंने सभी को संगरूर आने या फिर वीडियो कांफ्रेंस से बात करने को कहा।

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आप नेताओं ने 10 मिनट तक वीडियो कांफ्रेंसिंग से बात की। मंत्री सिंगला ने विश्वास दिलाया कि फीसों के मुद्दे पर हाईकोर्ट में चल रहे केस को 12 जून को पेशी के दौरान वे सरकार का रुख रखेंगे और अभिभावकों की मजबूरी बताएंगे। आप के शहरी प्रधान तेजिंदर मेहता, हलका इंचार्ज नीना मित्तल, बिजली आंदोलन इंचार्ज कुंदन गोगिया, राज्य के सह-संगठन प्रभारी गगनदीप चड्ढा, ग्रामीण चेतन सिंह जोड़ेमाजरा, महासचिव जरनैल मनु, एक्स-सर्विस विंंग के राज्य प्रधान आरपीएस मल्होत्रा ने कहा कि सरकार के पास खजाने में सरप्लस पैसा है। खजाने में 650 करोड़ रुपये पड़े हैं जो कोरोना संकट में खर्च किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में भी लोगों ने फंड जमा कराए हैं, इन फंडों को स्कूली स्टाफ के वेतन पर खर्च किया जा सकता है।

बता दें, राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने की हिदायत दे रही थी, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्कूलों उन्हें 70 फीसद फीस वसूलने की मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश दिए थे कि प्राइवेट स्कूल अगले छह महीनों में दो किस्तों में सालाना एडमिशन फीस वसूल सकते हैं। जस्टिस रीतू बाहरी ने कहा कि निजी स्कूल अपने सभी शिक्षकों को 70 फीसद वेतन अदा करें।पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 14 मई को जारी आदेशों के खिलाफ इंडीपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन चंडीगढ़ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।


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