12 अप्रैल: DGP का दावा- दस दिन में चालान, 18 दिन बाद हकीकत : अभी 12 दिन और लगेंगे
पंजाब पुलिस के हरजीत सिंह पर निहंगों के हमले के 18 दिन से अधिक हो चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस चालान पेश नहीं कर पाई है।
पटियाला [प्रेम वर्मा]। सब्जी मंडी के बाहर 12 अप्रैल को एसआइ हरजीत सिंह का हाथ काटने वाले आरोपितों के खिलाफ दस दिन में चालान पेश कर देने का पंजाब पुलिस प्रमुख (DGP) का दावा हवा हवाई नजर आ रहा है। अठारह दिन बाद भी पुलिस अभी तक अपनी जांच पड़ताल पूरी नहीं कर पाई है। पुलिस महकमे का ही कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान पेश करने के लिए अभी बारह दिन का वक्त और लग सकता है।
उल्लेखनीय है कि पटियाला के सनौर रोड स्थित सब्जी मंडी में निहंग सिंह ने जब सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का तलवार से हाथ काट दिया था तो पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने दावा किया था कि पुलिस इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेगी और दस दिन के भीतर सारी जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश करेगी। यहां तक कहा था कि आरोपितों को जल्द से जल्द सजा मिले इसके लिए केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, लेकिन उनके ही महकमे के अधिकारियों ने सारे दावों की हवा निकाल कर रख दी है। पटियाला पुलिस कितनी तेजी से काम करती है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बिल्कुल साफ केस में भी अठारह दिन बाद पुलिस सुबूत जुटाने में लगी हुई है।
लॉकडाउन में बंद दफ्तर बन रहे बाधा: एसएसपी
एसएसपी मंदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि इन आरोपितों के खिलाफ कुल तीन मामले दर्ज हैं। 17 दिन से यह लोग पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। डेरे से मिले हथियारों के बारे में पुलिस सबूत जुटा रही है। हथियार अभी तक अवैध पाए गए हैं जबकि नशीले पदार्थों की सैंपल रिपोर्ट आनी बाकी है। एसएसपी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बंद पड़े दफ्तरों की वजह से रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। यही वजह है कि पुलिस को चालान पेश करने में देरी हो रही है।
सात आरोपितों में से तीन अभी पुलिस रिमांड
पुलिस ने मामले में डेरा मुखी बलविंदर सिंह, जगमीत सिंह, बंत सिंह उर्फ काला, गुरदीप सिंह, जंगीर सिंह और मङ्क्षनदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गोली लगने से जख्मी निर्भय सिंह पहले ही ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया था। बीते सोमवार को अदालत ने तीन आरोपितों बलविंदर सिंह, उसके बेटे जगमीत सिंह व बंत सिंह उर्फ काला को पांच दिन के रिमांड पर थाना सदर पुलिस को दिया है। अन्य तीन को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुके हैं।
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