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बकाया धारकों पर कसेगी नकेल, टैक्स भुगतान न करने पर प्रापर्टी होगी सील

प्रापर्टी टैक्स की बकाया राशि वसूलने को लेकर निगम प्रशासन सख्त हो गया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 05 Jan 2020 02:46 PM (IST)Updated: Sun, 05 Jan 2020 02:46 PM (IST)
बकाया धारकों पर कसेगी नकेल, टैक्स भुगतान न करने पर प्रापर्टी होगी सील

जागरण संवाददाता, पठानकोट : प्रापर्टी टैक्स की बकाया राशि वसूलने को लेकर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। निगम प्रशासन ने बकाया धारकों पर नकेल कसने के लिए ब्रांच को आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार विशेष टीम बनाकर बकाया धारकों से राशि को वसूल किया जाएगा। अगर कोई धारक बकाया जमा करवाने से मना करता है तो उसकी प्रापर्टी को सील किया जाए। आदेश जारी होने के बाद निगम की प्रापर्टी टैक्स ब्रांच इंस्पेक्टर के नेतृत्व में बकाया धारकों पर कार्रवाई शुरू कर देगी।

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निगम प्रशासन का कहना है कि बकाया राशि आने के बाद यहां निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, वहीं लंबे समय से चल रही देनदारियां भी दूर की जाएगी। इसी प्रकार आने वाले दिनों में वाटर सप्लाई व सीवरेज ब्रांच भी बकाया धारकों के कनेक्शन काटने का अभियान शुरू कर निगम के खजाने को भरने का काम शुरू करेगी। तीन वर्ष पहले भी नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स बकाया धारकों के खिलाफ अभियान चलाया था। इस दौरान करीब 20 प्रापर्टियों को सील कर दिया गया था। इसके बाद उक्त धारकों ने कार्यालय में आकर पूरी राशि ब्याज जुर्माना सहित जमा करवाने के बाद उन्हें फिर से खोल दिया गया। जबकि, कई धारकों ने समय लेकर अपना टैक्स भर दिया।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने फिर से बकाया धारकों पर कार्रवाई करने का प्लान तैयार किया है। एक-दो दिन मे निगम की टीमें बकाया धारकों पर फिर से सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर देगी। 57 हजार में से 23 हजार धारक करवाते हैं टैक्स जमा

निगम की प्रापर्टी टैक्स विग के अधिकारियों का कहना है कि निगम की हदबंदी में कुल 57 हजार से अधिक धारक हैं। इसमें से 23 हजार 180 धारक टैक्स जमा करवाते हैं। वर्ष 2019-20 के लिए 5 करोड़ का टारगेट मिला है इसमें अब तक करीब सवा करोड़ रुपये ही इकट्ठा हुआ है। वाटर सप्लाई ब्रांच का भी 1 करोड़ से अधिक बकाया

वाटर सप्लाई एवं सीवरेज ब्रांच का भी करीब 1150 लोगों पर 1 करोड़ का बकाया राशि स्टैंड कर रही है। हालांकि, ब्रांच ने पिछले माह 10 लोगों के कनेक्शन काटे थे और 40 धारकों से 15 लाख के करीब वसूली कर ली है। नगर निगम सुपरिटेंडेंट कम प्रापर्टी टैक्स ब्रांच इंचार्ज सरदार इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी) के तहत 2013 से 2019 तक के बकाया धारकों को सरकार ने 26 फरवरी तक एक बार में बकाया जमा करवाने पर 10 फीसद छूट दी है।

निगम प्रशासन ने प्रापर्टी टैक्स ब्रांच को आदेश जारी किया है कि बकाया धारकों से बकाया राशि जल्द वसूली जाए। इसी सप्ताह से टीमें शहर में उतारी जाए।


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