63 दुकानदारों ने दबाया 23 लाख किराया, प्रशासन देगा एक मौका
शहर के विभिन्न बाजारों के 78 दुकानदारों ने पिछले पांच से सात साल का किराया नहीं भरा।
विनोद कुमार, पठानकोट : शहर के विभिन्न बाजारों के 78 दुकानदारों ने पिछले पांच से सात साल का किराया नहीं भरा। नोटिस जारी हुए तो उनमें से करीब 15 ने एक महीने में लगभग पांच लाख रुपये जमा करवा दिया लेकिन 63 दुकानदार बकाया जमा नहीं करवा रहे। यह राशि 23 लाख के करीब बनती है। उक्त राशि संबंधी निगम कार्यालय की रेंट ब्रांच ने डिफाल्टरों की लिस्ट लगाई है। निगम प्रशासन ने दुकानदारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का आदेश किया है लेकिन उससे पहले निगम उन्हें एक मौका और देगा। इसके लिए शहर के तीनों व्यापार मंडलों से मीटिग होगी ताकि बाद में व्यापार मंडल किसी डिफाल्टर का समर्थन न करे।
किराये के पैसे से होता है शहर का विकास
नगर निगम की शहर में 609 दुकानें हैं जिन्हें कारोबारियों को रेंट पर दिया गया है। उक्त दुकानों से प्रत्येक माह निगम को बाहर से 15 लाख की आय होती है। उक्त आय से निगम यहां शहर में विकास कार्य करवाता है, वहीं कर्मचारियों को वेतन देने का काम भी आसान होता है। निगम की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो रही है जिसे देखते हुए निगम प्रशासन ने दुकानदारों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। दुकानदारों का घरेलु झगड़ा भी आ रहा आड़े
निगम की वाटर सप्लाई ब्रांच इंचार्ज अश्वनी शर्मा ने कहा कि चिन्हित किए गए 63 में से अधिकतर दुकानदारों पर 2 से तीन साल का किराया पेडिग हो गया है। लेकिन, आठ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने पांच से छह साल का किराया जमा नहीं करवाया। उक्त दुकानदारों में से चार-पांच दुकानदारों का घरेलू झगड़ा(पहले दूसरा करता था काम अब कोई ओर कर रहा है) मामला था। जबकि, चार दुकानदारों ने अपना किराये की पार्ट पेमेंट करवाई है जो दस लाख के करीब बनती है। दो बार जारी किए गए नोटिस
निगम की रेंट ब्रांच ने उक्त बकाया धारकों को पहले 2018 और 19 में नोटिस जारी किए। इसके बाद कुछेक ने तो निगम कार्यालय में आकर पेमेंट जमा करवा दी। निगम की टीम ने उन्हें किराया जमा न करवाने पर पीपीएफ एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। अगर दुकानदारों पर पीपीएफ एक्ट लागू हो जाता है तो उन्हें दुकानों से बेदखल कर निगम अपना अधिकार कर लेगा।
पहले फेज में यहां होगी कार्रवाई
मीट मार्केट -- 1 दुकान
पुष्प सिनेमा के पास 2 दुकानें
शाहपुर चौक में 1 दुकान
सैनगढ़ - 2 दुकानें
कमेटी घर के पास -2 दुकान बकाया धारकों को निगम प्रशासन ने एक मौका देने का फैसला किया है। बुधवार को शहर के तीनों व्यापार मंडलों से मीटिग करेंगे। बकाया राशि के निगम एक महीने का ही समय देगा। इसके बाद जो कोई दुकानदार शेष रहेगा उन पर निगम प्रशासन पीपी एक्ट के तहत अगली कार्रवाई के लिए कोर्ट में केस दायर करेगा।
अश्वनी शर्मा, इंचार्ज, वाटर सप्लाई एवं सीवरेज ब्रांच, नगर निगम