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कठुआ कांड के सात आरोपित होंगे गुरदासपुर जेल शिफ्ट

कठुआ कांड के सात आरोपितों को अब पंजाब की गुरदासपुर जेल शिफ्ट किया जाएगा। यह अादेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 10 Jul 2018 10:07 AM (IST)Updated: Tue, 10 Jul 2018 08:50 PM (IST)
कठुआ कांड के सात आरोपित होंगे गुरदासपुर जेल शिफ्ट
कठुआ कांड के सात आरोपित होंगे गुरदासपुर जेल शिफ्ट

प्रेट्र/जागरण टीम,नई दिल्ली/पठानकोट। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोपितों को जम्मू की कठुआ जेल से पंजाब की गुरदासपुर जेल भेजने को कहा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस को आठ सप्ताह में पूरक आरोप पत्र दाखिल करने को भी कहा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आरोपितों को मामले की सुनवाई कर रही स्थानीय अदालत के किसी भी आदेश के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर करने की छूट भी दी है।

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पीठ ने पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सरकार को सुनवाई कर रहे जज और विशेष सरकारी वकील को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि वह गुरदासपुर जेल में आरोपितों से परिजनों को मिलवाए और इसका खर्च भी वह उठाए।

दूसरी ओर, आरोपित परवेश मन्नू के जुविनाइल संबंधी हुए ओसिफिकेशन टेस्ट को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। बचाव पक्ष के वकील एके साहनी के अनुसार इस पर जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी।

वहीं, पठानकोट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. तेजविंदर सिंह की अदालत में सोमवार को इस मामले से जुड़ी पांचवीं गवाही शुरू हुई। पांचवें गवाह के रूप में नायब तहसीलदार जम्मू को बुलाया गया। बयान प्रक्रिया पूरी होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से उनके साथ करीब एक घंटा क्रॉस एग्जामीनिशेन की गई। यह क्रॉस एग्जामिनेशन आज पूरी की जाएगी।

मन्नू से मारपीट के मामले की जांच डीजीपी को सौंपने का आदेश

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपित परवेश मन्नू से मारपीट मामले की जांच करवाने की हिदायतें जारी कीं। कोर्ट ने पब्लिक प्रोसीक्यूटर एसएस बसरा को हिदायतें दी कि मामला डीजीपी जम्मू को सौंपा जाए तथा इसकी जांच की जाए। परवेश मन्नू ने बचाव पक्ष के वकील के माध्यम से दरखास्त दी थी कि उसके ओसिफिकेशन टेस्ट की जांच के दौरान क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उससे मारपीट की। कोर्ट ने इस याचिका पर एसएसपी जम्मू आरके झाला सहित अन्य अधिकारियों को एफिडेविट देने को कहा था। इसके बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने लिखित एफिडेविट में यह कहा कि उन्होंने मन्नू से मारपीट नहीं की।

आरोपित विशाल के पेट में दर्द, कोर्ट ने दी जांच करवाने की हिदायत

बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट एके साहनी ने आज कोर्ट में आरोपित विशाल की ओर से एक याचिका दायर कर पेट में दर्द की शिकायत की। याचिका में विशाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उसे मूत्र त्यागने में समस्या आ रही है तथा पेट में दर्द है। कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट कठुआ को हिदायतें जारी की कि विशाल की तत्काल मेडिकल जांच करवाई जाए।


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