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सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वाहनों पर लगी पाबंदी

जिलाधीश संयम अग्रवाल ने दीनानगर तारागढ नरोट जैमल सिंह फतेहपुर नगरी कठुआ मार्गों पर उद्योगों से संबंधित वाहनों को सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 08:00 AM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 08:00 AM (IST)
सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वाहनों पर लगी पाबंदी

संवाद सहयोगी, पठानकोट : जिलाधीश संयम अग्रवाल ने दीनानगर, तारागढ, नरोट जैमल सिंह, फतेहपुर, नगरी, कठुआ मार्गों पर उद्योगों से संबंधित वाहनों को सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। जिलाधीश ने कहा कि खनन करने का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने इस रोड पर क्रेशर उद्योग क वाहनों पर दिन के समय पाबंदी लगाने से क्रेशर उद्योग का कार्य प्रभावित हुआ है। वहीं परमानंद-तारागढ-दीनानगर मार्ग पर क्रेशर उद्योग से संबंधित हर प्रकार के अनलोडेड वाहनों को सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक तथा बाद दोपहर 1 बजे से 8 बजे तक पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 31 अगस्त 2020 तक जारी रहेंगे।

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