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कार्रवाई से पहले आई नोटिफिकेशन, 31 तक मिली छूट

ओटीएस (वन टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी) के तहत दी जा रही छूट को निकाय विभाग ने चौथी बार बढ़ा दिया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 10:26 PM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 10:26 PM (IST)
कार्रवाई से पहले आई नोटिफिकेशन, 31 तक मिली छूट
कार्रवाई से पहले आई नोटिफिकेशन, 31 तक मिली छूट

विनोद कुमार, पठानकोट : ओटीएस (वन टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी) के तहत दी जा रही छूट को निकाय विभाग ने चौथी बार बढ़ा दिया है। ऐसे में निगम प्रशासन चाहते हुए भी बकाया धारकों पर कार्रवाई नहीं कर सकता। वीरवार की देर शाम निकाय विभाग ने वन टाइम पॉलिसी के तहत दस फीसद छूट देने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। जारी अधिसूचना के अनुसार अब ओटीएस धारक 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाया गया है।

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ओटीएस में आते हैं 13 हजार धारक

प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2013 से लेकर आज की तारीख तक जिन धारकों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, उन्हें निकाय विभाग ने एक और मौका दिया है। इससे पहले 30 जून को दस फीसद रिबेट की समय सीमा समाप्त हो गई थी। पठानकोट नगर निगम के अधीन करीब 13 हजार धारक उक्त स्कीम के अधीन आते हैं। उक्त धारकों पर 6 करोड़ 72 लाख रुपये का बकाया है। 26 फरवरी तक छह हजार उपभोक्ताओं ने दस फीसद रिबेट का लाभ उठाया था। इससे निगम के खाते में भी एक करोड़ 75 लाख का राजस्व आया था।

नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच इंचार्ज कम सुपरिंटेंडेंट सरदार इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लाकडाउन में लोगों का कारोबार कम होने के कारण पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए धारकों को दस फीसद रिबेट का लाभ देने के समय में बढ़ोतरी की गई है। 31 जुलाई तक किसी भी कार्य दिवस वाले दिन अपना बनता बकाया एकमुश्त में जमा करवाता है तो उसे 10 फीसद रिबेट का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद अगले तीन महीनों के भीतर यदि एक बार में वह जमा करवाता है तो धारक को दस फीसद जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता अपना बकाया जमा नहीं करवाता तो उसे 20 फीसद जुर्माना व 18 फीसद ब्याज एक साथ देना पड़ेगा। इंफोग्राफ चौथी बार मिला मौका 2 दिसंबर 2019 को हुई थी पहली बार 10 फीसद रिबेट की घोषणा।

26 फरवरी तक थी रिबेट की अंतिम तारीख। दूसरी बार 29 फरवरी 2019 को निकाय विभाग ने दोबारा रिबेट के लिए अधिसूचना जारी कर दी।

31 मार्च तक थी रिबेट की समय अविध। तीसरी बार

1 अप्रैल 2020 को तीसरी बार 10 फीसद रिबेट के लिए अधिसूचना जारी की गई।

30 जून 2020 तक थी समय अवधि। चौथी बार बढ़ाई गई समय अवधि

2 जुलाई को चौथी बार 10 फीसद रिबेट के लिए जारी की गई अधिसूचना

31 जुलाई तक रहेगी रिबेट की अवधि छह साल का टैक्स बकाया

वर्ष 2013 से 2020 तक प्रापर्टी टैक्स 8 हजार लोगों पर बकाया है जो करीब 6 करोड़ 72 लाख रुपए बनता है। इससे पहले तीन बार मिली छूट में करीब 6 हजार ने अपना बकाया जमा करवाया। जिससे निगम के खाते में करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए का राजस्व आया। लेकिन, वर्तमान में फिर से करीब 8 हजार ऐसे धारक हो गए हैं जिन पर 5 करोड़ से अधिक का बकाया हो गया है। नियमित प्रापर्टी टैक्स देने वाले बने सहारा

33655 हजार लोग नियमित रुप से देते हैं प्रापर्टी टैक्स

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1 अगस्त के बाद अगले तीन महीनों के अंदर अगर एकमुश्त में प्रापर्टी टैक्स जमा करवाता है तो उसे 10 फीसद जुर्माना देना होगा। अगर तब भी धारक बकाया जमा नहीं करवाता तो उसे 20 फीसद जुर्माना व 18 फीसद ब्याज एक साथ देना पड़ेगा।


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