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125 डिफाल्टरों की प्रॉपर्टी होगी सील

प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले करीब आठ हजार धारकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। नगर निगम ने पिछले तीन-चार वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले धारकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Apr 2019 10:56 PM (IST)Updated: Sat, 06 Apr 2019 10:56 PM (IST)
125 डिफाल्टरों की प्रॉपर्टी होगी सील
125 डिफाल्टरों की प्रॉपर्टी होगी सील

जासं, पठानकोट : प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले करीब आठ हजार धारकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। नगर निगम ने पिछले तीन-चार वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले धारकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। पहले फेज में 125 धारकों की प्रॉपर्टी सील करने की योजना लगभग तैयार हो चुकी है। इसके अलावा जिन धारकों ने वर्ष 2018-19 का टैक्स जमा नहीं करवाया उन्हें अब 20 फीसद जुर्माना व 18 फीसद ब्याज के साथ अपना प्रापर्टी टैक्स जमा करवाना होगा। इतना ही नहीं 5 करोड़ के वार्षिक टारगेट को पूरा करने के लिए प्रापर्टी टैक्स ब्रांच आने वाले दिनों में नए जुड़े एरिया पर भी पैनी नजर रखेगी। इस बात की पुष्टि पठानकोट नगर निगम की प्रापर्टी टैक्स ब्रांच के इंचार्ज इंद्रजीत सिंह ने की।

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टारगेट पांच करोड़ आए साढ़े तीन करोड़

निगम की प्रापर्टी टैक्स विग के अधिकारियों का कहना है कि निगम की हदबंदी में कुल 57932 हजार धारक हैं। जिसमें 30023 रेजीडेंशल, कर्मशियल 7907, विभिन्न कैटागिरी के तहत 5107 हैं जो टैक्स भरते हैं। जबकि, बाकी धारकों को सरकार की ओर से बनाए गए नियमों के तहत छूट दी जाती है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2018-19 का बिना जुर्माना व पेनल्टी टैक्स भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। निर्धारित अवधि के दौरान करीब 19,500 धारकों ने ही अपना टैक्स भरा जबकि, बाकी धारकों ने अभी तक टैक्स नहीं भरा है। इस साल का टैक्स भरने पर धारकों को 20 फीसद जुर्माना व 18 फीसद ब्याज सहित टैक्स भरना पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि इस साल का टारगेट 5 करोड़ रुपए था जिसमें से 3 करोड़ 44 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।

नए जुड़े एरिया पर रहेगी विशेष नजर

वर्ष 2011 में नगर कौंसिल से बनाई गई निगम में पठानकोट के अलावा आस-पास के 17 गांवों को शामिल कर इसका गठन किया गया था। 17 गांवों को जोड़ने के बाद सरकार की और वर्ष 2014 में नगर निगम के चुनाव संपन्न करवाक निगम ने विधिवत रुप से कार्य करना शुरू कर दिया। निगम में भरोली कलां, भरोली खुर्द, मलिकपुर, सरना, बहादुर लाहड़ी, बुडढानगर, दारोस्लाम, जमालपुर, किला, धीरा, लाडोचक्क, डेयरीवाल, कोठी पंडिता, मलिकपुर, लक्ष्मी गार्ड कालोनी, बहलोलपुर, विष्णुनगर लमीनी, कोठी पंडिता, मामून व आधुनिक बिहार का ग्रामीण एरिया अब निगम का हिस्सा है। निकाय विभाग की ओर से उक्त नए एरिया में रहने वाले लोगों को दो साल तक प्रापर्टी टैक्स में छूट दी थी जो पूरी हो चुकी है। यही कारण है कि लोगों ने प्रापर्टी टैक्स भरने में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए निगम की प्रापर्टी टैक्स ब्रांच ने फैसला किया है टारगेट को पूरा करने में उक्त एरिया पर इस साल ज्यादा नजर रहेगी।

30 सितंबर तक दस फीसद रिबेट

नगर निगम की ओर से वर्ष 2019-20 का प्रॉपर्टी टैक्स इक्टठा करना शुरु कर दिया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि 30 सितंबर तक एडवांस में प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने पर धारक को दस फीसद रिबेट मिलेगी। इसके बाद अगले वर्ष का टैक्स जमा करवाने पर कोई रिबेट नहीं मिलेगी ओर 31 मार्च तक टैक्स जमा करवाने का काम चलता रहेगा। प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के इंचार्ज इंद्रजीत सिंह ने बताया कि लगभग करीब 8 हजार ऐसे धारक हैं जिन्होंने पिछले तीन-चार वर्षों से टैक्स जमा ही नहीं करवाया। बकाया धारकों को एमसी एक्ट 1976 की धारा 112 के तहत नोटिस जारी किए जा चुके हैं जिनकी प्रॉपर्टी सील करने का निगम को अधिकार मिल चुका है।


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