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किसान बीमा योजना के लिए 24 तक करें अप्लाई

पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के किसानों के लिए पांच लाख तक सेहत बीमा योजना आयुष्मान भारत बीमा योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 Jul 2020 05:28 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jul 2020 06:08 AM (IST)
किसान बीमा योजना के लिए 24 तक करें अप्लाई
किसान बीमा योजना के लिए 24 तक करें अप्लाई

संवाद सहयोगी, नरोट मैहरा : पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के किसानों के लिए पांच लाख तक सेहत बीमा योजना आयुष्मान भारत बीमा योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसमें किसान बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 24 जुलाई तक फार्म भरकर जमा करवा सकते हैं। हलका विधायक जोगिदर पाल और मार्केट कमेटी के चेयरमैन लखबीर सिंह लकी ने बताया कि जो किसान जे फार्म, गन्ना तौल पर्ची धारक हैं। यह सेहत बीमा योजना के अंतर्गत अपना और अपने परिवार के सदस्यों का पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जिन किसानों के भगत पूर्ण सिंह सेहत बीमा योजना के अंतर्गत कार्ड नहीं बने वह अब हर एक सेहत बीमा योजना के अंतर्गत कार्ड बनवा सकते हैं जिसके लिए 24 जुलाई तक से पहले पहले अपने संबंधित आढ़ती, जिनके पास उन्होंने हाड़ी 2020 दौरान फसल बेची थी के साथ संपर्क कर और जरूरी दस्तावेज तारीख एक जनवरी के बाद बेची फसल का जे फार्म अपने और अपने परिवार सदस्य के तस्दीक आधार कार्ड कॉपी फोटो अपने अपने आढती और मार्केट कमेटी के ऑफिस नरोट जैमल सिंह में जमा करवा सकते हैं। जिन किसानों को कोई भी जानकारी लेनी हो तो वह मार्केट कमेटी ऑफिस जा फिर पंजाब सरकार द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर 104 पंजाब मंडी बोर्ड की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं।

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