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अंतिम मौका: दो हफ्ते में अवैध कालोनियों को वैध करवाएं, उसके बाद होगी कार्रवाई

निगम की इंजीनियरिग विभाग के रिकार्ड में कुल 68 कालोनियां आती हैं जिनमें 15 लीगल हैं जबकि नौ कालोनाइजरों की ओर से फरवरी में दी गई फाइलों को सीनियर टाउन प्लानर (एसटीपी) के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। इंजीनियरिग ब्रांच के अधिकारियों का कहना का कहना है कि जो नौ फाइलों भेजी गई थी उनकी रिक्वायरमेंट लगभग पूरी है। बाकी 44 कालोनाइजरों की फाइलों में बड़ी खामियां नहीं है। उसमें ज्यादातर फर्द व नक्शा की खामियां है जिन्हें पूरा करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 26 Jul 2021 09:06 PM (IST)Updated: Mon, 26 Jul 2021 11:00 PM (IST)
अंतिम मौका: दो हफ्ते में अवैध कालोनियों को वैध करवाएं, उसके बाद होगी कार्रवाई
अंतिम मौका: दो हफ्ते में अवैध कालोनियों को वैध करवाएं, उसके बाद होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पठानकोट: मापदंड पूरे न करने वाले कालोनाइजरों को निगम ने दो हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद भी अगर कालोनाइजरों अपनी कालोनियों को लीगल नहीं करवाते तो निगम प्रशासन उन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके लिए इंजीनियरिग ब्रांच द्वारा उन्हें सूचित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर लें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इंजीनियरिग ब्रांच ने उक्त सारी प्रक्रिया की हायर अथारिटी को भी जानकारी मुहैया करवा दी है।

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गौर हो कि निगम की इंजीनियरिग विभाग के रिकार्ड में कुल 68 कालोनियां आती हैं, जिनमें 15 लीगल हैं जबकि नौ कालोनाइजरों की ओर से फरवरी में दी गई फाइलों को सीनियर टाउन प्लानर (एसटीपी) के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। इंजीनियरिग ब्रांच के अधिकारियों का कहना का कहना है कि जो नौ फाइलों भेजी गई थी उनकी रिक्वायरमेंट लगभग पूरी है। बाकी 44 कालोनाइजरों की फाइलों में बड़ी खामियां नहीं है। उसमें ज्यादातर फर्द व नक्शा की खामियां है जिन्हें पूरा करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है। अगर वह अगले दो हफ्ते में इसे पूरा नहीं करते तो विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी हो जाएगा।

एम्यूनिशन डिपो के एक हजार गज के दायरे पर अभी पाबंदी बरकार

पठानकोट सिटी के साथ-साथ आर्मी का काफी ज्यादा रकबा है, जिसके तहत एम्यूनिशन डिपो व आर्डिनेंस ट्रांजिट ग्रुप (ओटीजी) के साथ लगते एरिया में निर्माण पर पाबंदी है। एम्युनिशन डिपो के साथ एक हजार गज के दायरे में निर्माण नहीं करवाया जा सकता। जबकि, ओटीजी की बाहरी दीवार से एक सौ मीटर परिधि एरिया में निर्माण पर रोक है। हालांकि, निगम के पिछले हाउस ने उक्त दोनों स्थानों पर क्रमश 100 मीटर तथा 50 मीटर परिधि एरिया में निर्माण के लिए डिफेंस को लिखा जा चुका है जिस पर अभी फैसला नहीं आया है। मापदंड पूरने करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी: सुपरिटेंडिंग इंजीनियर

नगर निगम के सुपरिटेंडिग इंजीनियर सुरजीत सिंह ने बताया कि रेवेन्यू विभाग को पत्र लिखकर 44 अवैध कालोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। इसमें इन प्लाट, इमारत व कालोनी की रजिस्ट्री करने से पहले नगर निगम प्रशासन की तरफ से एनओसी प्राप्त करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ कहा गया है कि ओटीजी व एम्यूनिशन डिपो के एक हजार मीटर के दायरे में घोषित किए गए नो कंस्ट्रक्शन जोन की रजिस्ट्री करने से पहले भी निगम से एनओसी लेने को यकीनी बनाया जाए। बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद फाइल पूरी न करने वाले कालोनाइजरों को अब समय नहीं दिया जाएगा। मापदंड पूरे न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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