बिना परमिशन चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया
शहरी एरिया में बिना नक्शा पास करवाए हो रहे निर्माण कार्य को चैक करने के लिए गई निगम की बि¨ल्डग ब्रांच ने तीन कार्यों को रुकवा दिया।
जागरण संवाददाता, पठानकोट
शहरी एरिया में बिना नक्शा पास करवाए हो रहे निर्माण कार्य को चैक करने के लिए गई निगम की बि¨ल्डग ब्रांच ने तीन कार्यों को रुकवा दिया। टीम ने दौलतपुर में दो ओर डेयरीवाल में एक काम रुकवाने के बाद निर्माण करवा रहे लोगों को वार्निंग दी गई सोमवार तक वह अपने कागजात लेकर कार्यालय में पहु्चे। अगर सोमवार तक कार्यालय में न पहुंचे तो उनके खिलाफ म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी नगर निगम की बि¨ल्डग ब्रांच के इंस्पेक्टर विवेक शर्मा ने दी। जानकारी के अनुसार विगत माह निगम मेयर व कमिश्नर की ओ से शहर में चल रहे निर्माण कार्यों को चैक करने के लिए बि¨ल्डग ब्रांच की डयूटी लगाई थी। कमिश्नर व मेयर ने कहा था कि इससे यहां उन्हें चल रहे कार्यों का पता चलेगा, वहीं कौन सा काम नियमों के तहत हो रहा है का भी आसानी से पता चल जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करना आसान हो जाएगा जो नियमों के तहत कार्य करवा रहे हैं। इसी श्रंखला के तहत आज नगर निगम की बि¨ल्डग ब्रांच ने शहर के अलग-अलग एरिया को चेक किया ओर इस दौरान बिना परमिशन चल रहे कार्यों को पाया।
बिल्डिंग ब्रांच की टीम बि¨ल्डग इंस्पेक्टर विवेक शर्मा के नेतृत्व में सर्वप्रथम दौलतपुर पहुंची। टीम में उनके अलावा बि¨ल्डग इंस्पेक्टर सोनिका, बि¨ल्डग इंस्पेक्टर रणदीप, जितेंद्र शैली व पटवारी स्वर्ण दास भी थे। बि¨ल्डग इंस्पेक्टर विवेक शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी के मोहल्ला दौलतपुर में दो निर्माण कार्य बिना परमिशन के चल रहे हैं। मौके पर उक्त मालिकों से जब नक्शा व अन्य कागजात मांगे तो वह नहीं दिखा पाए। कागज न दिखाने पर काम को तुरंत प्रभाव से रुकवाने के बाद उन्हें अगली कार्रवाई तक कोई भी काम न करवाने के लिए कहा। उन्हें वार्निंग दी गई कि आप सोमवार को अपने कागज लेकर निगम कार्यालय पहुंचे। अगर इस दौरान आपने कोई काम शुरु करवाया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद टीम सीधे वार्ड 47 डेयरीवाल पहुंची ओर वहां भी चल रहे निर्माण कार्य को चैक करवाया। वहां भी बिना परमिशन ओर नक्श के काम चल रहा था जिसे रुकवा दिया गया। बि¨ल्डग इंस्पेक्टर ने बताया कि अगर सोमवार तक वह अपने कागजात नहीं दिखाते तो उनके खिलाफ म्युनिसिपल एक्ट की धारा 270 के तहत चालान किया जाएगा जिसका उन्हें एक सप्ताह के भीतर जबाब देना होगा। उसके बावजूद भी यदि वह कोई जबाब नहीं देते तो उन्हें एमसी एक्ट की धारा 269 के तहत चालान कर रिमाइंडर दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि वह एक सप्ताह के भीतर अपना कोई पक्ष नहीं देते तो निगम के पास करवाए गए निर्माण को तोड़ने का अधिकार मिल जाता। लिहाजा, यह नौबत न आए इसी लिए उन्हें पहले-पहले अपने कागजात पूरे करने के लिए समय दिया है।