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कोटपा एक्ट के तहत काटे 14 चालान

तंबाकू का नशा एक बुरी लत है जिससे व्यक्ति कैंसर को दावत देता है। तंबाकू के नशे से मुंह फेफड़ों व जीभ का कैंसर हो सकता है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Oct 2021 05:17 PM (IST)Updated: Wed, 27 Oct 2021 05:17 PM (IST)
कोटपा एक्ट के तहत काटे 14 चालान
कोटपा एक्ट के तहत काटे 14 चालान

संवाद सहयोगी, जुगियाल: तंबाकू की नशाखोरी रोकने के लिए कोटपा एक्ट के तहत रणजीत सागर बांध परियोजना अस्पताल के नोडल अधिकारी डा. डीएन चौधरी ने 14 लोगों के चालान काटे। उन्होंने बताया कि तंबाकू का नशा एक बुरी लत है जिससे व्यक्ति कैंसर को दावत देता है। तंबाकू के नशे से मुंह, फेफड़ों व जीभ का कैंसर हो सकता है। जिस की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है। इसके दायरे में रहकर तंबाकू और सिगरेट का कारोबार करने वाले दुकानदारों को अपना कार्य करना होता है। क्षेत्र के कई ऐसे दुकानदार है जो उन नियमों का पालन नहीं करते। इसलिए बुधवार को 14 लोगों के चालान काटे गए हैं तथा उनसे जुर्माना वसूला गया है। इस मौके पर उनके साथ दर्शन सिंह, अरुण, कस्तूरी लाल मौजूद थे।

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