चुनाव पर 70 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा उम्मीदवार : डीसी
नवांशहर डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी विनय बबलानी ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को बताया है कि प्रत्येक उम्मीदवार अपने चुनाव खर्च से संबंधित खाता तैयार करे।
जेएनएन, नवांशहर : डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी विनय बबलानी ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को बताया है कि प्रत्येक उम्मीदवार अपने चुनाव खर्च से संबंधित खाता तैयार करे। इसमें नामजदगी से लेकर नतीजे घोषित होने तक किए जाने वाले खर्च का हिसाब रखने की उन्होंने हिदायत दी है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी की हिदायतों के अनुसार राजनीतिक पार्टियों का लोकसभा के चुनाव दौरान किए जाने वाले खर्च का हिसाब रखने की जानकारी देने के मकसद से बुधवार को विशेष जानकारी दी गई। डीसी ने कहा कि उम्मीदवार को नामजदगी दर्ज करवाने से पहले एक अलग बैंक खाता खोलना पड़ेगा। वह खाता उसके चुनाव एजेंट के साथ-साथ संयुक्त भी हो सकता है। उम्मीदवार का बैंक खाता उसके पारिवारिक मेंबर अथवा चुनाव एजेंट के बगैर किसी और अदाकार के साथ संयुक्त नहीं होगा। उम्मीदवार प्रत्येक खर्चा बैंक खाते में से प्राप्त करेगा और उसे मिलने वाला फंड अथवा और प्राप्त होने वाली राशि इस खाते में उसे जमा करवानी होगी। उम्मीदवार द्वारा खोले गए इस बैंक खाते का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव से संबंधित खर्चे के लिए ही होगा। प्रत्येक उम्मीदवार एक लोकसभा हलके में 70 लाख रुपये से अधिक का खर्च नहीं कर सकेगा। खर्च किए जाने वाली राशि के साधन भी उसे बताने पड़ेंगे। 50 हजार से अधिक की राशि को अपने साथ लेकर जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपने साथ उसे रखने होंगे। उम्मीदवार किसी भी व्यक्ति या संस्था से किसी भी प्रकार की दान राशि या कर्जा 10 हजार से अधिक नकद नहीं ले सकता। इस अवसर पर चुनाव तहसीलदार हरीश कुमार, चुनाव कानूगो विवेक मौइला के अलावा भजन राजनीतिक पार्टियों के अधिकारी भी मौजूद रहे।