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अंतिम तिथि का न करें इंतजार, जल्द भरें रिटर्न

इंकम टैक्स डिपार्टमेंट नवांशहर द्वारा व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 22 Jul 2019 06:48 PM (IST)Updated: Mon, 22 Jul 2019 06:48 PM (IST)
अंतिम तिथि का न करें इंतजार, जल्द भरें रिटर्न
अंतिम तिथि का न करें इंतजार, जल्द भरें रिटर्न

जेएनएन, नवांशहर : इंकम टैक्स डिपार्टमेंट नवांशहर द्वारा व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन जीएन फास्ट फूड में किया। इसमें डिपार्टमेंट ने व्यापारियों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सेमिनार में इंकम टैक्स अफसर गुरबख्श सिंह, असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर रणजीत सिंह और इंस्पेक्टर हरजिदर पाल ने बताया कि अपनी व्यक्तिगत आय की रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, इससे पहले अपने इंकम टैक्स रिटर्न भर दें। अंतिम तिथि और एक्सटेंड तिथि का इंतजार न किया करें, लेट फीस और ब्याज से भी बचें, ऑफिसर ने बताया अगर किसी को रिटर्न भरने में मुश्किल आती है तो डिपार्टमेंट उनकी मदत करने के लिए हर वक्त तैयार है, ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है अपना बनता टैक्स समय से पहले चुकता करें। जिसमें देश के विकास में योगदान दे सकें। लोगों में यह भ्रम है कि 5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट है, इस साल से नहीं अगले फाइनेंशल से शुरू है, इस साल से ढाई लाख तक की छूट है ऑफिसर ने यह भी बताया कि अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिक करवा लें, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। उसके बाद जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिक नहीं है वह ब्लॉक हो सकते हैं। वैसे तो पिछले सालों से रिफंड की प्रतिक्रिया आसान है और बिल्कुल क्लियर है, लेकिन किसी का बकाया रिफंड डिपार्टमेंट के पास है तो उसकी जानकारी बेफिक्र होकर बता सकते हैं। डेरी फार्म का काम करने वाले इस भ्रम में न रहे कि किसानों की तरह उनको भी इनकम टैक्स से छूट है उनको भी इनकम टैक्स भरना जरूरी है। इस सेमिनार में अलग-अलग व्यापार यूनियन के प्रतिनिधि और सीए और इनकम टैक्स वकील मौजूद रहे, इसमें एडवोकेट राकेश जोशी, सीए अजय मुगलानी, सीए रजनीश गुप्ता, सीए कमल सेठी, जोगेश आदि मौजूद रहे।

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