सलोह रोड की सुपर मार्केट में घटिया क्वालिटी की रेवड़ी बेचने पर पांच हजार का जुर्माना
सरकार द्वारा तंदरूस्त पंजाब की मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की सख्ती के बावजूद खाने-पीने की चीजों में मिलावट कर सेहत से खिलावड़ करने का खेल जारी है।
जेएनएन, नवांशहर : सरकार द्वारा तंदरूस्त पंजाब की मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की सख्ती के बावजूद खाने-पीने की चीजों में मिलावट कर सेहत से खिलावड़ करने का खेल जारी है। ऐसे 22 मामलों में एडीसी अनुपम कलेर की अदालत ने सख्ती दिखाते हुए 4.76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीसी की अदालत ने मिलावट वाला सामान बेचने वालों के साथ-साथ उसे बनाने वाले पर भी भारी जुर्माना किया गया है। सहायक कमिश्नर फूड मनोज खोसला ने बताया कि फूड सेफ्टी टीम जिसमें राखी विनायक और संगीता सहदेव फूड सेफ्टी अफसर द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सैंपल घटिया क्वालिटी, मिस ब्रांडेड, पाबंदीशुदा और गुमराह करने वाले पाए गए थे। जांच दौरान जो सैंपल भरे गए थे उसके तहत फूड सेफ्टी एक्ट की उल्लंघन करने वाली संस्थाओं को जुर्माने किए गए हैं। खोसला ने बताया कि विभाग घटिया व मिलावट वाले खाद्य पदार्थों के प्रति कड़ा रुख अपना रहा है। इसके लिए हर महीने विभिन्न इलाकों में सैंपलिग का दौर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को घटिया व मिलावट वाला खाद्य बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दुकानदारों से लोगों की सेहत से खिलवाड़ न करने की अपील भी की है। इनपर हुए हैं जुर्माने
-बलाचौर के कांशी राम व अशोक कुमार को घटिया आटा सप्लाई करने के दोष के तहत 25 हजार रुपये और इस आटे को इस्तेमाल करने के दोष अधीन बलाचौर की जनता बेकरी को 15 हजार रुपये जुर्माना
-नवांशहर के सलोह रोड स्थित सुपर मार्केट को मिस ब्रांडेड रेवड़ी बेचने के दोष अधीन पांच हजार रुपये और गढ़शंकर रोड पर स्थित हरदीप सिंह पाबला को घटिया सॉस के इस्तेमाल के दोष अधीन पांच हजार रुपये जुर्माना
-साहलों के रेशम स्वीट शाप को घटिया क्वालिटी का दूध बेचने के दोष अधीन 10 हजार रुपये जुर्माना
-गांव नौरा के बनवैत स्वीट शॉप को घटिया खोया बर्फी बेचने के दोष अधीन दो हजार रुपये जुर्माना
-बूथगढ़ हरनेक सिंह को मिस ब्रांडेड अचार के लिए दो हजार रुपये जुर्माना
- गांव सड़ोया के बिट्टू की हट्टी को मिस ब्रांडेड बिस्कुट बेचने के दोष अधीन दो हजार रुपये जुर्माना
-तंबाकू की निर्माता कंपनी मैसेज त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस नई दिल्ली को एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
-जाडला निवासी प्रमोद कुमार को पाबंदीशुदा एसएस एक तंबाकू, पाबंदीशुदा एक चिगम तंबाकू और पाबंदीशुदा जर्दा बेचने के दोष में 60 हजार रुपये का जुर्माना
-राजपुरा की सतरंगा पिकल प्रोडक्ट्स को मिस ब्रांड और घटिया कंपनी का सिरका तैयार करने के दोष के तहत 25 हजार रुपये और इसका इस्तेमाल करने के दोष अधीन मछीवाड़ा रोड राहों के सिद्घार्थ ढाबा को पांच हजार रुपये जुर्माना
- फतेहगढ़ की कपूर इंडस्ट्रीज को घटिया क्वालिटी, मिस ब्रांड और गुमराह करने वाला सरसों का तेल तैयार करने के दोष के तहत 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। इस घटिया तेल को बेचने के दोष में आंसरों के इंद्रावती स्टोर को पांच हजार रुपये जुर्माना
-फतेहगढ़ की खटाना मिल्क प्लांट को घटिया पनीर तैयार करने के दोष अधीन 15 हजार रुपये और इस पनीर को सप्लाई करने वाले कमलेश कुमार को 10 हजार रुपये जुर्माना
-राजपुरा के आरआर फूड प्रोडक्ट्स को घटिया और मिस ब्रांड शरबत तैयार करने के दोष अधीन 25 हजार रुपये और नंगल छागां के दुकानदार हरमेश लाल को 10 हजार रुपये और नंगल छागां के जसविदर पाल को घटिया और मिस ब्रांडेड सरसों का तेल बेचने के दोष अधीन 20 हजार रुपये जुर्माना
-चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया के कमल मिल्क फूड प्रोडक्ट्स को घटिया आइसक्रीम तैयार करने और बेचने के दोष अधीन 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
दसूहा के शिवानी स्वीट हाउस को मिस ब्रांड ब्रेड टोस्ट तैयार करने और बेचने के दोष अधीन 15 हजार रुपये का जुर्माना
- खन्ना के समराला रोड़ स्थित अंबे फ्लोर मिल को मिस ब्रांडेड आटा तैयार करने और बेचने के दोष अधीन 20 हजार रुपये जुर्माना
-खन्ना के श्री बजरंग फूड्स को मिस ब्रांडेड बिस्कुट तैयार करने और बेचने के अधीन पांच हजार रुपये जुर्माना