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दिव्यागों को सुविधाएं देने के दिए निर्देश

ीसी विनय बबलानी ने नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के तहत दिव्यागों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Jan 2019 11:49 PM (IST)Updated: Sun, 20 Jan 2019 11:49 PM (IST)
दिव्यागों को सुविधाएं देने के दिए निर्देश
दिव्यागों को सुविधाएं देने के दिए निर्देश

जेएनएन,नवाशहर : डीसी विनय बबलानी ने नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के तहत दिव्यागों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। मनोरोग विशेषज्ञों की कमी के कारण ऑटिज्म बच्चों के प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई के बारे में चर्चा की गई । डीसी ने सेहत विभाग से नवाशहर में क्लनीकल साइक्लोजिस्ट की महीने में एक बार उपस्थिति सुनिश्चित करने लिए कहा। जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के सेक्रेटरी और सीजेएम परिंदर सिंह ने लावारिस एएमआर बच्चों व व्यक्तियों की देखभाल एक्ट की धारा 13 के प्रावधानों के साथ, क्यूक रिस्पास टीम के निर्माण के सुझाव के साथ सहमति जताई और इसके गठन का निर्णय लिया गया। एनजीओ सदस्य सुरिंदर पाल सिंह ने सेहत विभाग और जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से कहा है के तहत सभी दिव्यागों के इलाज के लिए एक्ट के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के तहत रजिस्टर्ड करने को कहा। जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी संतोष विरदी बताया कि एक्ट के तहत तहत पीड़ितों के लिए कानूनी अभिभावक अधिकार देने से पहले कार्यालयों में आवेदन लिए जाते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। ये आवेदन अब एनजीओ या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के माध्यम से पोर्टल के राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। बैठक में यूडीआई पोर्टल पर अपलोड करने की चल रही प्रक्त्रिया में सहायक सिविल सर्जन डॉ. बलविंदर सिंह को गति देने के लिए कहा गया। बैठक में मनोरोग विशेषज्ञ डा. राजिंदर माघो, जिला शिक्षा कार्यालय से नरिंदर कौर, सुरिंदर पाल सिंह एनजीओ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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