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सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेंगे धार्मिक निर्माण

डीसी विनय बबलानी ने जिले के सार्वजनिक स्थानों गलियों और पार्को पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत पर धार्मिक स्थान का निर्माण करने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 01 Dec 2019 03:35 PM (IST)Updated: Sun, 01 Dec 2019 03:35 PM (IST)
सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेंगे धार्मिक निर्माण
सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेंगे धार्मिक निर्माण

जेएनएन, नवांशहर : डीसी विनय बबलानी ने जिले के सार्वजनिक स्थानों, गलियों और पार्को पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत पर धार्मिक स्थान का निर्माण करने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी सिविल भारत सरकार बनाम गुजरात सरकार में स्पष्ट रूप पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क व गली आदि में धार्मिक जगह निर्माण नहीं किया जा सकता। डीसी ने कहा कि विभिन्न विभागों के प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि उनके तहत आने वाले इलाके में कहीं भी मंदिर, चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारे का निर्माण न किया जाए। उन्होंने नगर कौंसिल के अधिकारियों, ब्लॉक विकास और पंचायत अफसरों व सरपंचों को हिदायत की है कि वह पंचायत, सरकारी व मुश्तरीका जमीन पर अनधिकृत निर्माण न होने दें। यदि कोई व्यक्ति अवहेलना करता है तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को जानकारी दी जाए। डीसी ने जिले के सीनियर पुलिस कप्तान को अपने इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने और निर्माण बंद करवाने के लिए भी कहा है। आदेश 27 नवंबर से 26 जनवरी 2020 तक जिले में लागू रहेंगे।

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