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मुफ्त कानूनी सेवाएं लेने की जानकारी दी

जिला कानूनी सेवा अथारिटी के सचिव प्रितपाल सिंह ने गांव बादल जागरूकता सेमिनार लगाया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 07:30 AM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 07:30 AM (IST)
मुफ्त कानूनी सेवाएं लेने की जानकारी दी
मुफ्त कानूनी सेवाएं लेने की जानकारी दी

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब

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जिला कानूनी सेवा अथारिटी के सचिव प्रितपाल सिंह ने गांव बादल के दशमेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल व डीवीएम पब्लिक स्कूल गांव उदेकरण के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के साथ आनलाइन कानूनी जागरूकता वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें सचिव प्रितपाल सिंह द्वारा मुफ्त कानूनी सेवाएं, डीवी कोर्ट, महिलाओं संबंधी, नालसा की विभिन्न योजनाओं, लोक अदालतों व अपराध पीड़ित योजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को राष्ट्रीय अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने चलते केस का लोक अदालत जरिए निपटारा करना चाहता है तो वह संबंधित अदालत में जहां उसका केस चलता है अपनी अर्जी दे सकता है। नए मामलों का निपटारा लोक अदालत जरिए करवाने लिए संबंधी कानूनी सेवाएं अथॉरिटी/ कमेटी के दफ्तर में अर्जी दे सकता है। इस मौके लोक अदालतों में केस लगाने के लाभ बारे भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमिति के साथ केस का स्थायी हल हो जाता है जिस कारण दोनों पक्ष ही विजेता रहते हैं। सचिव ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने कानूनी सेवाएं की जरुरत है तो वह टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क कर सकता है।


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