नालियों में कचरा न डालेंलोग : पीएस धंजू
जागरण संवाददाता श्री मुक्तसर साहिब जल सप्लई व सेनिटेशन विभाग के कार्यकारी इंजीनियर पीएस धंजू ने मेरा मुक्तसर मेरा मान अभियान के तहत शहर वासियों को अपील की है कि वह जल निकासी नालियों में कचरा न फे कें क्योंकि यह कचरा व खास करके पॉलीथीन के लिफाफे सीवरेज सिस्टम के जाम होने के कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा नालियों में फेंका कचरा व पॉलीथीन के लिफाफे सीवरेज को जाम करते हैं जिससे सफाई संबंधी ओर मुश्किलों उपजती हैं व इस तरह मनुष्यी सेहत के लिए घातक बीमारियां भी पैदा होती है। उन्होंने
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब
जल सप्लाई व सेनिटेशन विभाग के कार्यकारी इंजीनियर पीएस धंजू ने मेरा मुक्तसर मेरा मान अभियान के तहत शहर वासियों को अपील की है कि वह जल निकासी नालियों में कचरा न फेंके। यह कचरा व खास कर पॉलीथीन के लिफाफे सीवरेज सिस्टम के जाम होने के कारण बनते हैं।
उन्होंने कहा कि अगर शहर वासी सहयोग करें व पॉलीथीन का प्रयोग कम कर दें तो सीवरेज की समस्या को हल किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सीवरेज की सफाई का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिस पर 1.13 करोड़ खर्च आएंगे, परंतु अगर हम इसी तरह कचरा व पॉलीथीन नालियों में फेंकेंगें तो यह खर्च व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए शहर वासियों को पाबंदीशुदा पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। अगर किसी से पाबंदीशुदा पॉलीथीन मिला तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवा दी जाएंगी।
कार्यकारी इंजीनियर पीएस धंजू ने बताया कि पंजाब सरकार के सीवरेज व सेनिटेशन विभाग ने शहरों में पानी व सीवरेज के बकाया पड़े बिलों के निपटारे के लिए माफी योजना का ऐलान किया है। उन्होंने शहर वासियों को इस योजना का लाभ लेकर अपने बकाया बिलों का निपटारा करवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2018 से पुराने पानी व सीवरेज के बकाया बिलों पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई खपतकार एक ही किश्त में भुगतान करता है तो उसे कुल बकाए का 65 प्रतिशत बिल ही 15 मार्च 2019 से पहले-पहले भरना होगा। इसी तरह अगर कोई दो किश्तों में बकाया भरता है तो उसे कुल बकाए का 70 प्रतिशत दो किश्तों में 15 अप्रैल 2019 से पहले जमा करवाना होगा। अगर कोई तीन किश्तों में बकाया भरता है तो उसे कुल बकाया रकम का 75 प्रतिशत 15 मई 2019 तक भरना होगा। इसी तरह जिन्होंने गैर कानूनी कनेक्शन लगाए हुए है, उन्होंने कनेक्शनों को 1000 रुपये की एक बारी रेगुलराइजेशन फीस भकर नियमत करवा सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने की आखिरी तारीख 15 मार्च है।