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चेक बाउंस मामले में दो साल कैद, पांच सौ रूपये जुर्माना

चेक बाउंस के मामले में मानयोग अदालत ने आरोपी को दो साल की सजा व पांच सौ रुपये का जुर्माना किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एडवोकेट एसएस गिल ने बताया की मानयोग मलोट की अदालत में चेक बाउंस के मामले को लेकर ज्यूडीसीयल मैजिस्ट्रैट गुरप्रीत सिंह की अदालत में केस चल रहा था तो इस दौरान ज्यूडीसीयल मैजिस्ट्रैट गुरप्रीत सिंह ने एडवोकेट गिल

By JagranEdited By: Published: Sun, 31 Mar 2019 07:14 PM (IST)Updated: Sun, 31 Mar 2019 07:14 PM (IST)
चेक बाउंस मामले में दो साल कैद, पांच सौ रूपये जुर्माना
चेक बाउंस मामले में दो साल कैद, पांच सौ रूपये जुर्माना

संवाद सूत्र, मलोट (श्री मुक्तसर साहिब)

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चेक बाउंस के मामले में अदालत ने आरोपी को दो साल की सजा व पांच सौ रुपये का जुर्माना किया। एडवोकेट एसएस गिल ने बताया की मलोट की अदालत में चेक बाउंस के मामले को लेकर ज्यूडीसीयल मजिस्ट्रेट गुरप्रीत सिंह की अदालत में केस चल रहा था तो इस दौरान ज्यूडीशियल मेजिस्ट्रेट गुरप्रीत सिंह ने एडवोकेट गिल की दलीलो से सहमत होते हुए सलोचना देवी पत्नी राम सरूप निवासी गांव मेहरवाला तहसील टिब्बी राजस्थान को दो साल की स•ा व पांच सौ रूपये जुर्माने की सज सुनाई है।


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