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चेक बाउंस में दो साल की कैद और जर्माना

मानयोग कोर्ट के जज पर¨वदर कौर पीसीएस सब डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा चेक बाउंस मामले में एक दोषी को दो साल की कैद व 5000 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार दर्शन लाल

By JagranEdited By: Published: Sun, 11 Nov 2018 05:28 PM (IST)Updated: Sun, 11 Nov 2018 05:28 PM (IST)
चेक बाउंस में दो साल की कैद और जर्माना

संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा (श्री मुक्तसर साहिब)

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एसडीजेएम पर¨वदर कौर की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक दोषी को दो साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अलग से सजा काटनी होगी।

दर्शन लाल पटवारी पुत्र अनूप चंद वासी गिद्दड़बाहा ने बल¨जदर ¨सह पुत्र हरि चंद बखूआ जिला श्री मुक्तसर साहिब को पांच लाख रुपये उधार दिए थे जिसके एवज में उसने चेक दिया था। पैसे लेने के लिए पटवारी ने पांच लाख रुपये का चेक बैंक में लगाया लेकिन खाते में पैसे न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था। दर्शन लाल पटवारी ने अदालत में केस लगाया था। अदालत में वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जज ने दोषी बल¨जदर ¨सह पुत्र हरि चंद वासी बखूआ को दो साल की तथा पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह की सजा और काटनी होगी।


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