चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद
संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब एसीजेएम अर्चना कंबोज की अदालत ने चेक बाउंस मामले पर सुनवाई करते
संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब
एसीजेएम अर्चना कंबोज की अदालत ने चेक बाउंस मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपित को एक वर्ष की सजा व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव भागसर निवासी अमरीक ¨सह ने मुक्तसर के पीएडीबी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पांच लाख रुपये का लोन लिया था जिसकी उसने किश्त नहीं भरी। बैंक की ओर से रिकवरी करने के चलते अमरीक ¨सह ने बैंक को दो लाख 87 हजार 500 रुपये का चेक दे दिया था। जब बैंक ने यह चेक लगाया तो आरोपित का खाता बंद होने के कारण चेक बाउंस हो गया। बाद बैंक ने अमरीक ¨सह के खिलाफ अदालत ने केस दायर कर दिया। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम अर्चना कंबोज की अदालत ने एडवोकेट अशोक गिरधर की दलीलों से सहमत होते आरोपित को एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।