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शनिवार और रविवार को दुकानें खोलने पर पूर्ण पाबंदी

डीसी एमके अराविद कुमार ने कोरोना के चलते जिले में नई पाोंदी आदेश जारी किए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 May 2021 03:41 PM (IST)Updated: Sat, 08 May 2021 05:35 PM (IST)
शनिवार और रविवार को दुकानें खोलने पर पूर्ण पाबंदी
शनिवार और रविवार को दुकानें खोलने पर पूर्ण पाबंदी

संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब

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डीसी एमके अराविद कुमार ने कोरोना के चलते जिले में नई पाबंदियों के आदेश जारी किए है। इन आदेशों के अनुसार जिला मुक्तसर में हर प्रकार की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खोली जाएंगी। शनिवार तथा रविवार दुकानें खोलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। शनिवार तथा रविवार को दूध, डेयरी, दवाइयां की दुकानें तथा पीने वाले पानी की सप्लाई, पेट्रोल पंप, सब्जी की रेहड़ियां को सप्ताह के सभी दिन खोलने की आज्ञा दी जाती है। सभी बार सिनेमा हाल, जिम, हेयर सैलून, हेयर सपा, स्वीमिग पुल, कोचिग सेंटर तथा स्पोटर्स कांप्लेक्स के अलावा सभी रेस्टोरेंट सहित कॉफी शाप, फास्ट फूड की दुकानें, ढाबे आदि बैठकर खाने के लिए बंद रहेंगे, जबकि रात नौ बजे तक होम डिलीवरी की आज्ञा होगी। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे पुरानी कोरोना की नेगटिव रिपोर्ट दिखानी जरुरी होगा या वैक्सीन सर्टिफिकेट जो कि दो सप्ताह पहले लगवाया गया हो दिखाना जरूरी होगा। सभी सरकारी दफ्तर बैंक 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे। केवल वही दफ्तरों के कर्मचारी पूरी संख्या में होंगे जिनका संबंध कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबंधों के साथ होगा। सभी चार पहिया वाहन जैसे कार, टैक्सियों आदि में ड्राइवरों के अलावा दो से अधिक व्यक्तियों के बैठने पर पाबंदी होगी, परंतु कार में मरीज को ले जाने की छूट होगी। इसके अलावा दोपहिया वाहन जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति ही बैठ सकेगा। स्कूटर, मोटरसाइकिल के पीछे केवर परिवार या एक घर में रहने वाले व्यक्ति के बैठने की ही आज्ञा होगी। शादी समागमों, अंतिम अरदास समागमों में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी। अगर किसी की तरफ से पहले आज्ञा प्राप्त की जा चुकी है उस पर भी यह हिदायतें लागू रहेंगे। मंडी में एक समय एक जगह चार से अधिक रेहड़ी वाले एकत्रित नहीं होंगे। हर प्रकार के धार्मिक स्थान जैसे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद तथा चर्च आदि शाम छह बजे तक ही खुले रहेंगे, परंतु धार्मिक स्थानों पर 20 से अधिक श्रद्धालुओं के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी। नाइट क‌र्फ्यू शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक होगी। वीकेड क‌र्फ्यू हर शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक होगा।


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