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पॉलीथिन रखने वाले को होगा 25 हजार जुर्माना

फोटो संख्या 16 जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब पाबंदीशुदा पॉलीथीन संबंधी बड़े स्तर पर जनजागरूकता मु¨हम चलाने के बाद अब जिला प्रशासन ने पाबंदीशुदा पॉलीथीन की खरीद बेच करने, स्टॉक रखने या प्रयोग करने वालों के खिलाफ शिकंजा कं

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 06:59 PM (IST)Updated: Sat, 16 Feb 2019 06:59 PM (IST)
पॉलीथिन रखने वाले को होगा 25 हजार जुर्माना
पॉलीथिन रखने वाले को होगा 25 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब

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पाबंदीशुदा पॉलीथिन संबंधी बड़े स्तर पर जनजागरूकता मु¨हम चलाने के बाद अब जिला प्रशासन ने पाबंदीशुदा पॉलीथीन की खरीद बेच करने, स्टॉक रखने या प्रयोग करने वालों के खिलाफ शिकंजा कंसने का फैसला किया है। जिला मजिस्ट्रेट एमके अरा¨वद कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पॉलीथिन की खरीद बेच करने, स्टॉक करने या प्रयोग करने वालों के खिलाफ चलान करने के अधिकार दिए हैं। पहले यह कार्य नगर कौंसिल के अधिकारी ही करते थे, परंतु अब विभिन्न विभागों के 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों को इस कार्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने नामजद कर दिया है ताकि बड़े स्तर पर वातावरण दोखियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

अधिकारियों से बैठक करते जिला मजिस्ट्रेट एमके अरा¨वद कुमार ने हिदायत की है कि पॉलीथिन के प्रयोग पर पंजाब सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी इस संबंधी पाबंदी लगाई हुई है। इसलिए पाबंदीशुदा पॉलीथिन की खरीद बेच करने वालों के खिलाफ न केवल चलान किए जाएंगे, बल्कि धारा 144 के आदेशों की उल्लंघना के लिए पुलिस केस भी दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार पाबंदीशुदा पॉलीथीन वालों को 25000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

बैठक में जिला भलाई अधिकारी जगमोहन ¨सह, जिला खेतीबाड़ी अधिकारी बल¨जदर ¨सह बराड़, जिला शिक्षा अधिकारी मलकीत ¨सह खोसा, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एसडीओ दलजीत ¨सह, जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर दिवान चंद, सैनेटरी इंस्पैक्टर परमजीत ¨सह आदि भी शामिल थे।

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सरबजीत ¨सह


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