बहू की हत्या करने के आरोप में ससुर को उम्रकैद
गांव चक गांधा सिंह वाला में ससुराल परिवार की तरफ से बहू के कत्ल के मामले में फैसला सुनाया है।
संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब : गांव चक गांधा सिंह वाला में ससुराल परिवार की तरफ से बहू के कत्ल के मामले में जिला और सेशन जज अरुणवीर वशिष्ट ने जिला अटार्नी संदीप गिरधर की दलीलों से सहमत होते हुए ससुर कश्मीर सिंह उर्फ काली को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में पति संदीप सिंह का जुर्म साबित न होने पर उसे बरी कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 10 जून, 2017 को मक्खन सिंह गांव मत्ता जिला फरीदकोट ने बरीवाला पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बेटी रिपल रानी की करीब सात वर्ष पहले संदीप सिंह के साथ शादी हुई थी। उनके दो बच्चे भी है। उसने बताया कि रिपल रानी के साथ उसका ससुर कश्मीर सिंह, सास बलविदर कौर, पति संदीप सिंह लड़ाई झगड़ा करते रहते थे क्योंकि उसकी सास के अपने देवर अंग्रेज सिंह के साथ अवैध संबंध थे। ऐसा करने से उसकी बेटी उनको रोकती थी। इसी के चलते कश्मीर सिंह, बलविदर कौर, संदीप सिंह और अंग्रेज सिंह ने रिपल रानी की हत्या कर दी। इस संबंध में थाना बरीवाला पुलिस ने इन चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिला अटार्नी संदीप गिरधर की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने कश्मीर सिंह को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा का आदेश दिया है, जबकि इस केस में शामिल मृतक के चाचा ससुर अंग्रेज सिंह की मौत हो गई तथा मृतक की सास बलविदर कौर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है।