नौकरी बहाल करवाने के लिए पीड़ित इंटक अध्यक्ष से मिले
मोगा 23 मार्च से पंजाब समेत देश भर में कोविड-19 कारण लॉकडाउन लगा हुआ है और स्कूल व कॉलेज कोरोना वायरस कारण बंद हैं।
संवाद सहयोगी, मोगा
23 मार्च से पंजाब समेत देश भर में कोविड-19 कारण लॉकडाउन लगा हुआ है और स्कूल व कॉलेज कोरोना वायरस कारण बंद हैं। इस दौरान मजदूरों, मुलाजिमों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश जारी यिा था कि हर संस्थान एवं प्रबंधक लॉकडाउन के दौरान संस्थान बंद होने के बावजूद अपने मुलाजिमों को निश्चित समय पर वेतन देगा। यह ऑर्डर 29 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त अधिकार के तहत जारी किया है। मगर, उक्त ऑर्डर की परवाह न करते हुए कुछ स्कूलों व कालेजों ने अपने बस चालकों को वेतन देने की बजाए नौकरी से निकाल दिया है। इस बारे में हटाए गए 15 कर्मचारी उनकी नौकरी से बहाल करवाने के लिए कार्रवाई करने हेतु जिला इंटक अध्यक्ष एडवोकेट विजय धीर व प्रदेश इंटक महासचिव दविदर सिंह जौड़ा से मिले।
इस दौरान यह मामला कार्रवाई के लिए इंटक से संबंधित प्राइवेट स्कूल व कॉलेज इंप्लाइज यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण कुमार शर्मा को सौंपा गया। इस बारे में प्रवीण शर्मा ने कहा कि उनकी यूनियन नौकरी से हटाए गए पीड़ित मुलाजिमों की कानून के दायरे में हर तरह की सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जारी किए गए आर्डर की अवहेलना करने पर कार्रवाई करने के अधिकार डीसी व एसएसपी को दिए गए हैं। इस बारे में वे पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए जल्द इस मामले को डीसी व एसएसपी मोगा के पास पेश करेंगे।