नौकरी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, दो भाइयों को 20-20 साल कैद
अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए सिरसा (हरियाणा) के गांव रानियां निवासी दो भाइयों को 20-20 साल कैद और पांच-पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जेएनएन, मोगा। स्थानीय अतिरिक्त सेशन जज लखविंदर कौर दुग्गल की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए सिरसा (हरियाणा) के गांव रानियां निवासी दो भाइयों को 20-20 साल कैद और पांच-पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के अनुसार जुर्माना न भरने पर दोनों को दो साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।
मोगा निवासी एक युवती ने 7 अक्टूबर, 2016 को पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि राहुल कुमार निवासी रानियां (सिरसा) ने उसे फोन कर कहा कि वह उसे पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी दिला देगा। उसे दिल्ली में इंटरव्यू के लिए आना होगा। दिल्ली में इंटरव्यू देने के बाद राहुल ने युवती के साथ फोन पर बातचीत शुरू कर दी। आरोपित ने युवती को बातों में उलझा लिया और उससे प्यार का इजहार करके शादी करने की बात कह दी। युवती भी आरोपित की बातों में आ गई।
11 फरवरी, 2016 को राहुल अपने भाई परविंदर कुमार विक्की और दो महिलाओं के साथ मोगा आया और उसने युवती को फोन करके न्यू टाउन इलाके में बुला लिया। यहां पर आरोपितों ने युवती को जूस में कोई नशीली चीज पिला दी, जिसके चलते वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपित कार में बिठाकर युवती को अपने गांव रानियां (सिरसा) ले गए जहां पर पूरी रात दोनों भाइयों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली।
अगले दिन सुबह युवती को होश आया तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और फिर से उसे नशीली दवाई खिला दी ताकि वह शोर न मचा सके। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन आरोपितों ने युवती को कहा कि उसकी शादी राहुल से हो गई है और अब वह राहुल की पत्नी है। उन्होंने युवती को धमकी दी कि अगर उसने अपने माता-पिता को इस बारे में कुछ बताया तो वह उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर कर देंगे और उसके पूरे परिवार को भी मार देगें।
युवती को नशीली दवाइयां दी जाती थीं जिसके चलते उसकी मानसिक हालत खराब हो गई थी। इस बीच आरोपित राहुल की पहली पत्नी ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने युवती समेत सभी आरोपियों को पकड़ लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया।
जेल में युवती का उपचार जारी रहा। जब युवती जमानत पर छूटकर बाहर आई तो तुरंत अपने परिवार के पास मोगा पहुंची और परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार ने आरोपितों के खिलाफ पुलिस को शिकायत की गई। मोगा पुलिस ने जांच के बाद 7 अक्टूबर, 2016 को आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
आज उक्त मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों आरोपितों को उक्त सजा का फैसला सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपितों पर पहले भी कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने और उनकी जिंदगी बर्बाद करने के आरोप हैं।